रिपोर्ट: निशा कांत शर्मा
एटा। पुलिस महानिदेशक,उ.प्र. द्वारा संचालित ‘आप्रेशन कनविक्शन ‘ के तहत पुलिस अधीक्षक अपर्णा रजत कौशिक के निर्देशन में की गई प्रभावी पैरवी के चलते 04 अभियुक्तों को जिला एवं सत्र न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास व 55-55 के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया आर्थिक दण्ड न देने पर 01-01 साल की सजा में बढ़ोतरी किया जाना बताया जाता है।
प्राप्त विवरण के अनुसार 30/08/2009 को दिनेश चन्द्र वर्मा पुत्र तुलसी राम वर्मा , द्वारा थाना गंजडुंडवारा में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसके 16 वर्षीय पुत्र सूरज वर्मा का अज्ञात लोगों ने फिरौती के लिए अपहरण कर लिया गया है और हत्या करके शव को कही ग़ायब कर दिया है। सूचना के आधार पर मुअसं 371/2009 धारा 302/201/3640ए भादंवि बनाम अज्ञात पंजीकृत कर तत्कालीन थाना प्रभारी लक्ष्मी नारायण द्वारा विवेचना आरंभ करते हुए टीटू उर्फ प्रिन्स पुत्र अतर सिंह निवासी सुदामा पुरी , गंजडुंडवारा , अफजल पुत्र वलीउल्ला निवासी ग्राम पिथनपुर थाना सहावर, कासगंज ,बहार मियां पुत्र अब्दुल सलीम निवासी ग्राम उपरोक्त और नेक्से पुत्र राम लडैते निवासी सराह थाना कलान जनपद शाहजहांपुर को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया और मृतक का शव बरामद किया गया। पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते 15 वर्ष बाद आरोपियों को उक्त दण्ड की सजा सुनाई गई।
डॉफिरौती न मिलने पर की गई हत्या के ,04 आरोपियों को आजीवन कारावास।
पुलिस महानिदेशक,उ.प्र. द्वारा संचालित ‘आप्रेशन कनविक्शन ‘ के तहत पुलिस अधीक्षक अपर्णा रजत कौशिक के निर्देशन में की गई प्रभावी पैरवी के चलते 04 अभियुक्तों को जिला एवं सत्र न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास व 55-55 के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया आर्थिक दण्ड न देने पर 01-01 साल की सजा में बढ़ोतरी किया जाना बताया जाता है।
प्राप्त विवरण के अनुसार 30/08/2009 को दिनेश चन्द्र वर्मा पुत्र तुलसी राम वर्मा , द्वारा थाना गंजडुंडवारा में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसके 16 वर्षीय पुत्र सूरज वर्मा का अज्ञात लोगों ने फिरौती के लिए अपहरण कर लिया गया है और हत्या करके शव को कही ग़ायब कर दिया है। सूचना के आधार पर मुअसं 371/2009 धारा 302/201/3640ए भादंवि बनाम अज्ञात पंजीकृत कर तत्कालीन थाना प्रभारी लक्ष्मी नारायण द्वारा विवेचना आरंभ करते हुए टीटू उर्फ प्रिन्स पुत्र अतर सिंह निवासी सुदामा पुरी , गंजडुंडवारा , अफजल पुत्र वलीउल्ला निवासी ग्राम पिथनपुर थाना सहावर, कासगंज ,बहार मियां पुत्र अब्दुल सलीम निवासी ग्राम उपरोक्त और नेक्से पुत्र राम लडैते निवासी सराह थाना कलान जनपद शाहजहांपुर को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया और मृतक का शव बरामद किया गया। पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते 15 वर्ष बाद आरोपियों को उक्त दण्ड की सजा सुनाई गई।