
जिले में बिना अनुमति ने नहीं चल सकेंगे जिम (व्यायाम शाला) और स्विमिंग पूल, रिपोर्ट इस्लाम खान
एटा बिग ब्रेकिंग एटा डीएम का एक और ऐतिहासिक फैसला जिले में बिना अनुमति ने नहीं चल सकेंगे जिम (व्यायाम शाला) और स्विमिंग पूल, अब जनपद में जिम और स्विमिंग पूल संचालित करने के लिए खेल विभाग में कराना होगा पंजीकरण बिना पंजीकरण के जिम व स्विमिंग पूल संचालित करने पर जिला प्रशासन कर सकता है कार्रवाई जिम और स्विमिंग पूल के पंजीकरण के लिए जमा करना होगा पंजीकरण शुल्क 15000 रूपये की राशि





































