05 से 18 अगस्त तक निःशुल्क राशन का वितरण, पात्र लाभार्थी समय से प्राप्त करें खाद्यान्न, रिपोर्ट हरी प्रकाश शर्मा

*05 से 18 अगस्त तक निःशुल्क राशन का वितरण, पात्र लाभार्थी समय से प्राप्त करें खाद्यान्न*

 

*एटा, 04 अगस्त 2026 (सू०वि०)।* जिला पूर्ति अधिकारी कमलेश कुमार गुप्ता ने बताया कि भारत सरकार के निर्णय के अनुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के अन्तर्गत आच्छादित अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी राशन कार्डधारकों को 01 जनवरी 2024 से आगामी पाँच वर्षों तक निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है। इस योजना के अन्तर्गत समस्त व्ययभार भारत सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है तथा वन नेशन, वन राशन कार्ड योजना के अन्तर्गत पोर्टेबिलिटी सुविधा भी उपलब्ध रहेगी।

उन्होंने बताया कि माह अगस्त 2026 के सापेक्ष आवंटित निःशुल्क खाद्यान्न का वितरण 05 अगस्त से 18 अगस्त 2026 तक प्रतिदिन प्रातः 08 बजे से 12 बजे तक तथा दोपहर 02 बजे से सायं 06 बजे तक उचित दर की दुकानों के माध्यम से किया जाएगा।

अन्त्योदय राशन कार्डधारकों को प्रति कार्ड 21 किलोग्राम गेहूँ एवं 14 किलोग्राम चावल (कुल 35 किलोग्राम) तथा पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को प्रति यूनिट 03 किलोग्राम गेहूँ एवं 02 किलोग्राम चावल (कुल 05 किलोग्राम) निःशुल्क वितरित किया जाएगा।

जिलाधिकारी के निर्देशानुसार प्रत्येक उचित दर दुकान पर नोडल अधिकारियों की तैनाती की गई है, जो वितरण प्रक्रिया की निगरानी करेंगे। जिन लाभार्थियों के अंगूठे अथवा अंगुली का सत्यापन ई-पॉस मशीन पर नहीं हो सकेगा, उन्हें 18 अगस्त 2026 को मोबाइल ओटीपी सत्यापन के माध्यम से निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा।

जिला पूर्ति अधिकारी ने सभी पात्र राशन कार्डधारकों से अपील की है कि निर्धारित अवधि में अपने निकटवर्ती उचित दर विक्रेता से निःशुल्क खाद्यान्न प्राप्त करें। राशन वितरण से संबंधित किसी भी जानकारी अथवा समस्या के लिए संबंधित विकास खण्ड के पूर्ति निरीक्षक अथवा क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी से संपर्क किया जा सकता है।

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