विश्व उपभोक्ता दिवस के अवसर पर तासगांव में मार्गदर्शन सम्पन्न हुआ
सांगली जिले से संवाददाता अतुल काले की रिपोर्ट
तासगांव : नए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, धोखाधड़ी का शिकार हुए ग्राहक के लिए 24 घंटे के भीतर दुकानदार के खिलाफ ऑनलाइन शिकायत दर्ज करना संभव है. धोखाधड़ी के संबंध में जरूरी सबूत जुटाना जरूरी है. जागृत उपभोक्ता संगठन के कोल्हापुर संभागीय आयोजक मिलिंद सुतार ने जोर देकर कहा कि सामान खरीदते समय खरीदारी की रसीद लेना नहीं भूलना चाहिए। वह तासगांव में विश्व उपभोक्ता दिवस के मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम में बोल रहे थे.
विश्व उपभोक्ता दिवस के अवसर पर पुलिस थाना तासगांव एवं नगरपरिषद तासगांव में जागरूकता कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस मौके पर उपस्थित लोगों को ग्राहकों के अधिकार एवं अधिकार के बारे में जानकारी दी गयी. किसी ग्राहक के साथ धोखाधड़ी होने पर क्या साक्ष्य एकत्र करना है और कैसे शिकायत दर्ज करनी है, इसकी जानकारी दी गई। यह भी कहा गया कि शीतल पेय पर अंकित राशि से अधिक पैसे लेने पर भी उपभोक्ता पंचायत में शिकायत की जा सकती है, इसके लिए दुकानदार से पक्का बिल लेना जरूरी है.