: 7 आरोपी 6 माह के लिए जिला बदर, 3 को थाने में हाजिरी के आदेश, BMFNEWS

फर्रुखाबाद में अपराधियों पर बड़ी कार्रवाई: 7 आरोपी 6 माह के लिए जिला बदर, 3 को थाने में हाजिरी के आदेश

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फर्रुखाबाद में अपराधियों के खिलाफ जिला प्रशासन का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय ने गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत 10 मामलों में सुनवाई पूरी करने के बाद कड़ी कार्रवाई करते हुए 7 आरोपियों को छह महीने के लिए जनपद बदर कर दिया है। वहीं 3 अन्य आरोपियों को नियमित रूप से संबंधित थाने में हाजिरी लगाने के आदेश दिए गए हैं।

 

जानकारी के अनुसार, मई और जून माह में दर्ज गुंडा एक्ट के मामलों की सुनवाई के बाद न्यायालय ने जयदीप, कुलदीप, नसीम उर्फ वसीम, राजन, अमित यादव उर्फ अंश कुमार और अमित समेत कुल 7 आरोपियों को अगले छह माह तक फर्रुखाबाद की सीमा से बाहर रहने का आदेश दिया है। प्रशासन का मानना है कि इन व्यक्तियों की गतिविधियां कानून-व्यवस्था के लिए चुनौती बन रही थीं, इसलिए यह कार्रवाई जनहित और शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से की गई है।

 

इसके अलावा लालाराम, गौरव उर्फ पंडा और कमरुल खान के खिलाफ भी न्यायालय ने आदेश जारी किए हैं। इन तीनों को दो से छह माह की अवधि तक प्रत्येक शनिवार संबंधित थाने में उपस्थित होकर अपनी हाजिरी दर्ज करानी होगी। यदि आदेशों का पालन नहीं किया गया तो उनके खिलाफ नियमानुसार आगे की कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

 

इसी दौरान गैंगस्टर एक्ट से जुड़े पांच महत्वपूर्ण मामलों में भी सुनवाई हुई। अनुपम दुबे, रामबाबू उर्फ बड़े लल्ला और संदीप पाल के खिलाफ अपराध से अर्जित 59 करोड़ 80 लाख 69 हजार 457 रुपये की संपत्ति से संबंधित मामलों को विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट), फर्रुखाबाद की अदालत में स्थानांतरित कर दिया गया है। अब इन मामलों की आगे की सुनवाई विशेष न्यायालय में होगी।

 

जिला प्रशासन ने साफ कहा है कि जिले में अपराध और अपराधियों के खिलाफ अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। कानून-व्यवस्था बिगाड़ने, असामाजिक गतिविधियों में शामिल रहने या जनता के लिए खतरा बनने वाले लोगों के खिलाफ विधि सम्मत कठोर कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन का उद्देश्य जिले में शांति, सुरक्षा और कानून का राज कायम रखना है।

 

 

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