एटा में रेलवे कालोनी में रह रहे लोगों को हाई कोर्ट से बड़ी राहत, रेलवे द्वारा जबरन मकान खाली कराए जाने और ध्वस्त करने की कार्यवाही पर हाई कोर्ट द्वारा रोक, साथ ही पिछले 4 महीने से पूरी रेलवे कालोनी के मकानों की बिजली सप्लाई काटे जाने पर भी हाई कोर्ट ने तत्काल लाइट जोड़ने का आदेश जारी किया, ज्ञात हो पिछले एक साल से रेलवे द्वारा मकानों में रह रहे लोगों को नोटिस जारी करके मकान खाली करने को कहा गया था, साथ ही जिन मकानों में लोग नहीं रह रहे थे, उनको जबरन बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया था, साथ ही बिना किसी सूचना के पिछले 4 महीने के पूरी कॉलोनी की लाइट भी काट दी थी, रेलवे की इस कार्यवाही के विरोध में यहां के वाशिंदों ने हाई कोर्ट का रुख किया, कल 28 अक्टूबर को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यहां के लोगों को बड़ी राहत देते हुए रेलवे द्वारा मकान खाली करने और ध्वस्त करने की सम्पूर्ण कार्यवाही पर रोक लगाते हुए , तत्काल विद्युत सप्लाई भी चालू किए जाने के आदेश दिए हैं
















