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अवैध खनन पर जिलाधिकारी की सख्ती, ट्रैक्टर लोडर संचालक पर ₹2 लाख का अर्थदण्ड, रिपोर्ट निशा कांत शर्मा

*अवैध खनन पर जिलाधिकारी की सख्ती, ट्रैक्टर लोडर संचालक पर ₹2 लाख का अर्थदण्ड*

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*बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति मिट्टी खनन एवं परिवहन करने पर हुई कार्यवाही, नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध लगातार जारी रहेगी कार्यवाही*

 

एटा, 26 सितम्बर 2026 (सू0वि0)। जनपद में अवैध खनन एवं उपखनिजों के अवैध परिवहन के विरुद्ध जिलाधिकारी एम. अरुन्मोली के निर्देश पर प्रभावी कार्यवाही लगातार जारी है। इसी क्रम में बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के साधारण मिट्टी का अवैध खनन/परिवहन किए जाने के मामले में संबंधित ट्रैक्टर वाहन स्वामी के विरुद्ध ₹2 लाख का अर्थदण्ड आरोपित किया गया है।

प्रकरण के अनुसार थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा साधारण मिट्टी का अवैध खनन/परिवहन करते हुए एक ट्रैक्टर-लोडर को पकड़ा गया था। अग्रिम आदेशों तक उक्त वाहन को थाना कोतवाली देहात में अभिरक्षा में रखे जाने हेतु खान निरीक्षक, एटा द्वारा निर्देशित किया गया।

जांच के दौरान वाहन संख्या UP 82 AQ 7656 के माध्यम से साधारण मिट्टी के खनन/परिवहन का प्रकरण पाया गया। प्रकरण में उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) (यथा संशोधित) नियमावली-2021 के नियम-3 एवं नियम-58 के उल्लंघन के आधार पर जिलाधिकारी एम.अरुन्मोली द्वारा संबंधित के विरुद्ध ₹2,00,000/- का अर्थदण्ड आरोपित किया गया।

जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि जनपद में बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के खनन अथवा उपखनिजों का अवैध परिवहन किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किया जाएगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार लगातार प्रभावी कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को भी निर्देशित किया कि अवैध खनन एवं परिवहन की गतिविधियों पर सतत निगरानी रखते हुए दोषी व्यक्तियों एवं वाहन स्वामियों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।जिला सूचना कार्यालय एटा 👆

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