*14 अगस्त तक गैर-ऋणी और 31 अगस्त तक ऋणी किसान कराएं फसल बीमा*
*बाजरा, मक्का व धान खरीफ की अधिसूचित फसलें, प्रीमियम अधिकतम 2 प्रतिशत*
*प्राकृतिक आपदा से फसल क्षति पर किसानों को मिलेगा आर्थिक सुरक्षा कवच*
एटा, 11 अगस्त। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ 2026 में अधिसूचित फसलों का बीमा कराने के लिए किसानों के पास अब सीमित समय शेष है। जनपद में खरीफ मौसम के लिए बाजरा, मक्का एवं धान को योजना के अंतर्गत अधिसूचित किया गया है। गैर-ऋणी कृषकों के लिए फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि 14 अगस्त 2026, जबकि ऋणी कृषकों के लिए 31 अगस्त 2026 निर्धारित की गई है।
वर्ष 2026-27 के खरीफ एवं रबी मौसम में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के क्रियान्वयन हेतु यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को नामित किया गया है। खरीफ फसलों के लिए कृषक द्वारा देय प्रीमियम बीमित राशि का अधिकतम 2 प्रतिशत निर्धारित है।
गैर-ऋणी किसान अपनी अधिसूचित फसल का बीमा नजदीकी बैंक शाखा, जन सुविधा केन्द्र (CSC) अथवा बीमा कंपनी के नामित अधिकृत प्रतिनिधियों के माध्यम से करा सकते हैं। वहीं ऋणी किसान जिस बैंक शाखा से उनका फसली ऋण अथवा केसीसी संचालित है, वहां संपर्क कर फसल बीमा संबंधी आवश्यक कार्यवाही पूर्ण करा सकते हैं।
फसल बीमा के लिए किसानों को आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, बैंक खाते का विवरण, खतौनी/भूमि संबंधी अभिलेख एवं फसल संबंधी विवरण साथ रखना होगा। योजना के माध्यम से प्राकृतिक आपदाओं एवं प्रतिकूल परिस्थितियों से अधिसूचित फसलों को होने वाली क्षति के जोखिम से किसानों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान की जाती है।
जिला कृषि अधिकारी ने किसानों से अपील की है कि अंतिम तिथि की प्रतीक्षा न करते हुए समय से अपनी फसलों का बीमा करा लें। उन्होंने बताया कि रबी मौसम में गेहूं, लाही, सरसों एवं आलू को भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत अधिसूचित किया गया है।
फसल बीमा से संबंधित किसी भी असुविधा अथवा जानकारी के लिए किसान कृषि विभाग कार्यालय, नन्नुमल चौराहा, एटा से संपर्क कर सकते हैं।जिला सूचना कार्यालय एटा 👆








