फर्रुखाबाद में बेसमेंट में कारोबार पर रोकः BMF News

फर्रुखाबाद में बेसमेंट में कारोबार पर रोकः सुरक्षा मानक पूरे न करने वाले प्रतिष्ठान होंगे बंद, 49 प्रतिष्ठान संचालकों को नोटिस

 

फर्रुखाबाद में सिटी मजिस्ट्रेट ने अग्नि और विद्युत सुरक्षा मानकों का पालन न करने वाले प्रतिष्ठानों को बंद करने की चेतावनी दी है। मंगलवार 11 बजे उन्होंने बेसमेंट में व्यावसायिक गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की भी घोषणा की है।

 

सिटी मजिस्ट्रेट ने प्रतिष्ठान संचालकों को एक सप्ताह के भीतर सभी सुरक्षा मानक पूरे करने का अंतिम अवसर दिया है। निर्धारित समय-सीमा के बाद, अधूरे मानकों वाले प्रतिष्ठानों को बंद कर दिया जाएगा। कलेक्ट्रेट सभागार में जानकारी देते हुए सिटी मजिस्ट्रेट ने बताया कि शहर के बड़े और भीड़भाड़ वाले प्रतिष्ठानों में अग्नि व विद्युत सुरक्षा मानकों को पूरा करने के लिए एक अभियान चलाया जा रहा है।

 

अग्निशमन विभाग की जांच रिपोर्ट के आधार पर 49 प्रतिष्ठान संचालकों को नोटिस जारी किए गए हैं। इनमें निजी अस्पताल, होटल, गेस्ट हाउस, कोचिंग सेंटर और शॉपिंग सेंटर शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, 31 मामलों में उनके न्यायालय में सुनवाई चल रही है।

 

कुछ गेस्ट हाउस संचालकों ने अपना कारोबार बंद होने की जानकारी दी है, जिनका दोबारा सत्यापन कराया जाएगा। सिटी मजिस्ट्रेट ने स्पष्ट किया कि बेसमेंट में पिज्जा हाउस या किसी भी अन्य प्रकार की व्यावसायिक गतिविधियां पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगी।

 

 

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