रिपोर्ट: राम आसरे
प्रयागराज। पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ द्वारा चलाए जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत पुलिस कमिश्नरेट प्रयागराज द्वारा अभियोग की समुचित पैरवी करते हुए साक्ष्य हेतु महत्वपूर्ण गवाहों को न्यायालय में समय से प्रस्तुत कराकर गवाही करवायी गयी। जिसमें थाना कर्नलगंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 242/2020 धारा 302 भा0द0वि0 व मु0अ0सं0 243/2020 धारा 4/25 आयुध अधिनियम से सम्बन्धित अभियुक्त इरशाद पुत्र वासिद निवासी बड़ा बघाड़ा सदियाबाद थाना कर्नलगंज जनपद प्रयागराज को न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश एमपी/एमएलए कोर्ट प्रयागराज द्वारा बुधवार को दोषसिद्ध करते हुये धारा 302 भा0द0वि0 में आजीवन कारावास व 02 हजार/- रुपये का अर्थदण्ड तथा धारा 4/25 आयुध अधिनियम में 02 वर्ष का कारावास व 500/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
राम आसरे