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गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुए जिला मजिस्ट्रेट के आदेश के अनुपालन में गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्तों की कुल ₹2,82,26000 (02 करोड़ 82 लाख 26 हजार) रूपये की सम्पत्ति नियमानुसार कुर्क की गयी।

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रिपोर्ट: निशा कांत शर्मा

एटा–थाना सकीट पुलिस द्वारा धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुए जिला मजिस्ट्रेट के आदेश के अनुपालन में गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्तों की कुल ₹2,82,26000 (02 करोड़ 82 लाख 26 हजार) रूपये की सम्पत्ति नियमानुसार कुर्क की गयी।

थाना कोतवाली नगर पर पंजीकृत मुअसं– 235/22 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट में जिला मजिस्ट्रेट एटा के आदेश के अनुपालन में नामित अभियुक्त *1. जुगेन्द्र सिंह यादव व रामेश्वर सिंह यादव पुत्र लालाराम निवासी ग्राम अमृतपुर रघूपुर थाना जसरथपुर एटा हाल पता मौ0 प्रेमनगर थाना कोतवाली नगर एटा* द्वारा वर्ष 1978 से 2022 तक अपराध जगत में सक्रिय होकर भादवि में वर्णित अध्याय 16,17 व 22 के अन्तर्गत अपराध कारित कर अवैध श्रोंतो से बड़ी संख्या में चल– अचल सम्पत्ति अपने व अपने परिजनों एवं अपने जानने वालों के नाम से क्रय कर अर्जित की गयी है, *जिसमें ग्राम राधेनगर थाना सकीट तहसील व जिला एटा में गाटा सं0 253स रकवा 1.149 है0 में से 0.574 है0 व गाटा सं0 254/2 रकवा 0.626 है0 में से .313 है0 कुल रकवा 0.887 है0 भूमि जो दिनांक 29.06.2020 को क्रय की गई थी।* इस भूमि पर, मै0आर0एस0 ब्रिक्स नाम से 1.प्रमोद कुमार यादव पुत्र श्री रामेश्वर सिंह यादव 2.विनोद कुमार पुत्र श्री राम खिलाडी सिंह निवसा अमृतपुर रघूपुर एवं 3.अनुभव यादव पुत्र श्री विनोद यादव निवासी नगला काजी पर0 एटा सकीट तह0 व जिला एटा का (ईंट भट्टा) व आफिस संचालित है। उक्त जमीन पर समस्त स्थित समस्त चल अचल संपत्ति की 83 सीआरपीसी के तहत कुर्की की कार्यवाही, सुश्री भावना विमल उपजिलाधिकारी सदर महोदया ,श्री सतीश चन्द्र नायव तहसीलदार सदर महोदय व क्षेत्राधिकारी सकीट श्री संजय कुमार सिंह व हल्का लेखपाल श्री मोहित कुमार व एवं पर्याप्त पुलिस बल की मौजूदगी में की गई।
*कुर्क की गई सम्पत्ति की अनुमानित कीमत 2,82,26000 (02 करोड़ 82 लाख 26 हजार)रूपये है।*

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