*“एक जनपद-एक उत्पाद (ओडीओपी) वित्त पोषण सहायता योजना के तहत लाभार्थियों को मिलेगा ऋण व सब्सिडी का लाभ”*

*एटा 08 जून 2026(सू0वि0)।* जनपद एटा में “एक जनपद-एक उत्पाद (ओडीओपी) वित्त पोषण सहायता योजना” संचालित है, जिसके अंतर्गत जनपद के चयनित उत्पादों जैसे पीतल के घुंघरू, घंटे, घंटी एवं अन्य पीतल तथा चिकोरी उत्पादों से संबंधित इकाइयों को बैंकों के माध्यम से ऋण एवं अनुदान (सब्सिडी) युक्त वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।
परियोजना लागत के अनुसार मार्जिन मनी सहायता: ₹25 लाख तक की परियोजना पर लागत का 25% (अधिकतम ₹6.25 लाख), ₹25 लाख से ₹50 लाख तक की परियोजना पर 20% या ₹6.25 लाख (जो अधिक हो), ₹50 लाख से ₹150 लाख तक की परियोजना पर 10% या ₹10 लाख (जो अधिक हो), ₹150 लाख से अधिक की परियोजना पर 10% (अधिकतम ₹20 लाख)
पात्रता की प्रमुख शर्तें: आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष हो, किसी भी बैंक/वित्तीय संस्था का डिफाल्टर न हो, पूर्व में किसी अन्य स्वरोजगार योजना का लाभ न लिया हो, योजना का लाभ केवल चयनित ओडीओपी उत्पादों के लिए ही देय होगा- आवेदक या उसके परिवार को इस योजना का लाभ केवल एक बार ही मिलेगा
जनपद के टीटीजेड (तहसील जलेसर क्षेत्र) में केवल व्यवसाय कार्य करने वाले अभ्यर्थी पात्र होंगे, जबकि अन्य क्षेत्रों में उद्योग, सेवा एवं व्यवसाय के लिए आवेदन किया जा सकता है।
आवेदन प्रक्रिया: इच्छुक अभ्यर्थी https://niveshmitra.up.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह योजना पूर्णतः ऑनलाइन है तथा इसमें किसी प्रकार का कोई शुल्क देय नहीं है। आवश्यक दस्तावेज: आधार कार्ड, फोटो, हस्ताक्षर, आयु प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, निवास प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, परियोजना रिपोर्ट, बिजली बिल आदि।
योजना की अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थी कार्यालय उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केंद्र, आईटीआई के सामने, कासगंज रोड, एटा में संपर्क कर सकते हैं अथवा दूरभाष संख्या 05742-233487 पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केंद्र, एटा की अर्चना कुमारी ने जनपद के पात्र युवाओं एवं उद्यमियों से इस योजना का अधिकाधिक लाभ उठाने की अपील की है।









