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न्याय में देरी मतलब न्याय न मिलने के बरोबर है , आलेख शंकर देव तिवारी

न्याय में देरी मतलब न्याय न मिलने के बरोबर है

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पुलिस, सट्टेबाज और ‘फर्जी गुडवर्क’ की पटकथा: जब खाकी खुद को बचाने के लिए रक्षक से भक्षक बन गई

आगरा.आगरा से सामने आया यह मामला सिर्फ एक पत्रकार को झूठे मुकदमे में फंसाने का नहीं है। यह पुलिस महकमें के एक धड़े, सट्टेबाजों और अपराधियों के उस खतरनाक गठजोड़ को बेनकाब करता है, जो अपनी नाकामी छिपाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। जब कानून के रखवाले ही अपराधियों के ‘कहानीकार’ बन जाएं, तो समाज का न्याय व्यवस्था से भरोसा उठना तय है।

इस पूरे घटनाक्रम पर एक तार्किक, संवैधानिक और व्यवस्था-परक विश्लेषण निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है:

 

पुलिस प्रशासन में ‘गुडवर्क’ (अच्छा काम दिखाने) की एक अंधी दौड़ चल रही है। जब किसी क्षेत्र में सट्टेबाजी, जुआ या अन्य अवैध धंधे चरम पर होते हैं और पुलिस पर दबाव बढ़ता है, तो असली अपराधियों को बचाने के लिए एक ‘फर्जी गुडवर्क’ की कहानी गढ़ी जाती है। असली बुकी (सट्टेबाज) पुलिस की नाक के नीचे से निकल जाते हैं और अपनी साख बचाने के लिए पुलिस किसी निर्दोष को मोहरा बना देती है। यह सीधे तौर पर संवैधानिक मर्यादा और ड्यूटी का उल्लंघन है।

शिकायत के अनुसार, पीड़ित पत्रकार को ऐसी धाराओं में जेल भेजा गया जिनमें नियमतः कोर्ट के निर्देशानुसार (Arnesh Kumar vs State of Bihar मामले में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के तहत) पहले 41A का नोटिस दिया जाना अनिवार्य था। बिना नोटिस दिए, घर से उठाकर जेल भेज देना पुलिस की दुर्भावना को दर्शाता है।

अधिकारों का हनन: यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 (जीने और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार) पर सीधा हमला है।

 

पीड़ित कोई आम नागरिक नहीं, बल्कि प्रेस क्लब और NUJI (नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स इंडिया) जैसे प्रतिष्ठित पत्रकार संगठनों से जुड़ा एक सक्रिय पत्रकार है।

जब समाज को सच दिखाने वाले पत्रकार को ही पुलिस और सट्टेबाजों का नेक्सस निशाना बनाने लगे, तो यह भ्रष्टाचार को छिपाने की एक संगठित कोशिश है।

पत्रकार को फंसाकर स्थानीय पुलिस ने पूरे पत्रकार जगत को यह संदेश देने की कोशिश की है कि अगर कोई उनके अवैध धंधों के खिलाफ आवाज उठाएगा, तो उसका अंजाम यही होगा। यह अभिव्यक्ति की आजादी (Article 19(1)(a)) को कुचलने का प्रयास है.

शिकायत में पुलिस अधिकारी के स्थानीय सट्टेबाजों और अराजक तत्वों के साथ बैठने के वीडियो साक्ष्य भेजे गए हैं। यह साफ करता है कि दाल में कुछ काला नहीं, बल्कि पूरी दाल ही काली है। डिजिटल युग में ऐसे साक्ष्यों को दबाना नामुमकिन है। यह जांच एजेंसी (DGP और शासन) के लिए एक लिटमस टेस्ट है कि वे अपने भ्रष्ट अधिकारियों को बचाते हैं या खाकी की धुलती साख को बहाल करते हैं।

 

शासन और उच्च पुलिस अधिकारियों (DGP, मुख्यमंत्री कार्यालय) को इस मामले को अत्यंत गंभीरता से लेना चाहिए। यदि इस मामले में तुरंत ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो इसके गंभीर परिणाम होंगे:

निष्पक्ष उच्च-स्तरीय जांच (STF या सीबीसीआईडी): स्थानीय पुलिस खुद की जांच निष्पक्ष नहीं कर सकती। इसलिए आगरा पुलिस से इतर किसी स्वतंत्र एजेंसी से इसकी जांच कराई जाए।

भ्रष्ट अधिकारियों पर तुरंत निलंबन: जिन पुलिसकर्मियों के सट्टेबाजों से संबंध के वीडियो साक्ष्य हैं, उन्हें तुरंत निलंबित कर विभागीय और आपराधिक जांच शुरू होगी. यदि राज्य स्तर पर न्याय नहीं मिलता है, तो पीड़ित का मानवाधिकार आयोग (NHRC) और राष्ट्रपति के पास जाना पूरी राज्य व्यवस्था की प्रशासनिक विफलता (Administrative Failure) को अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय पटल पर उजागर करेगा।

पत्रकार उत्पीड़न पर एकजुटता शासन-प्रशासन के लिए एक चेतावनी है। एक निर्दोष पत्रकार को सट्टेबाजों के इशारे पर जेल भेजकर पुलिस ने अल्पकालिक ‘गुडवर्क’ तो बटोर लिया, लेकिन दीर्घकालिक रूप से खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। पत्रकार संगठनों का एकजुट होना और इस लड़ाई को दिल्ली (केंद्रीय गृह मंत्री और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया) तक ले जाना यह साबित करता है कि अब अन्याय के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन खड़ा हो रहा है। न्याय में देरी, न्याय न मिलने के बराबर है.

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