🚔*जनपद- एटा* ।
*अभियोजन से अपराध नियत्रंण* *श्रीमान पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के दृष्टिगत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एटा के निर्देशन में पैरवी हेतु चिन्हित अभियोग में मॉनिटरिंग सेल तथा अभियोजन की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरुप माननीय न्यायालय रेप एंड पॉक्सो प्रथम एटा द्वारा थाना जलेसर के धारा 363, 366, 376, 507 IPC व 4(2) पॉक्सो एक्ट अभियोग से सम्बन्धित अभियुक्त को 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं 80,000 रूपये अर्थदण्ड की सुनाई सजा*- ‼️
अवगत कराना है कि दिनांक 13.12.2022 को वादी ने थाना जलेसर पर सूचना दी कि दिनाँक 06.12.2022 को वादी की नाबालिग बहन को बहला फुसलाकर भगा ले जाना। जिसके सम्बन्ध मे वादी ने थाना जलेसर जनपद एटा की लिखित तहरीर के आधार पर थाना जलेसर पर मु0अ0सं0 461/2022 धारा 363, 366, 376, 507 IPC व 4(2) पॉक्सो एक्ट थाना जलेसर पर पंजीकृत किया गया। विवेचक द्वारा घटना का सफल अनावरण करते हुए विवेचनात्मक कार्यवाही / साक्ष्य संकलन के दौरान अभियुक्त नाटे उर्फ आकिब उर्फ राजा पुत्र अकील अहमद उर्फ बादशाह निवासी ग्राम रेज़ुआ थाना जलेसर जनपद एटा पर पंजीकृत किये गये अभियोग की विवेचना तत्परता से गुणवत्ता कायम रखते हुए पूर्ण की गयी तथा विवेचक द्वारा साक्ष्य संकलन कर गुणवत्तापूर्वक विवेचना करते हुए आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया।
अभियुक्त को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु शासन के दिशा निर्देशो के क्रम में तथा श्रीमान पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के दृष्टिगत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एटा के निर्देशन में पैरवी हेतु चिन्हित अभियोगों को प्राथमिकता के आधार पर अपने निकट पर्यवेक्षण में मॉनीटरिंग सेल जनपद एटा के माध्यम से अभियोग का न्यायालय में विचारण के दौरान सम्यक पैरवी एवं प्रभावी कार्यवाही की गई तथा अभियोजन शाखा द्वारा भी प्रभावी पैरवी की गई । *जिसके परिणामस्वरुप आज दिनांक 26.09.2026 को माननीय न्यायालय रेप एंड पॉक्सो प्रथम जनपद एटा द्वारा उक्त अभियोग में अभियुक्त नाटे उर्फ आकिब उर्फ राजा पुत्र अकील अहमद उर्फ बादशाह निवासी ग्राम रेज़ुआ थाना जलेसर जनपद एटा को 20 वर्ष कठोर कारावास एवं 80,000 रूपये अर्थदण्ड से दंडित किया गया।*
















