सोनभद्र पुलिस की प्रभावी पैरवी से पॉक्सो एक्ट के अभियोग में अभियुक्त दोषसिद्ध, धारा 354(ख) भादवि में 03 वर्ष के कारावास एवं ₹20,000/- अर्थदण्ड की सजा

रिपोर्ट: सत्यदेव पांडे ( ब्यूरो चीफ- सोनभद्र)

सोनभद्र। पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ एवं अपर पुलिस महानिदेशक, वाराणसी जोन, वाराणसी के निर्देशन, पुलिस उपमहानिरीक्षक, विन्ध्याचल परिक्षेत्र, मिर्जापुर के कुशल पर्यवेक्षण तथा पुलिस अधीक्षक सोनभद्र अभिषेक वर्मा के नेतृत्व में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे Operation Conviction अभियान के क्रम में थाना बीजपुर पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है।

सोनभद्र पुलिस द्वारा की गई प्रभावी विवेचना, साक्ष्यों का सुदृढ़ संकलन तथा अभियोजन पक्ष द्वारा की गई प्रभावी न्यायालयीन पैरवी के फलस्वरूप थाना बीजपुर पर पंजीकृत पॉक्सो एक्ट से संबंधित अभियोग में माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त को दोषसिद्ध करते हुए कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

*प्रकरण का विवरण-*
थाना : बीजपुर, जनपद सोनभद्र
मु0अ0सं0 : 105/2019
धारा : 354(क), 354(ख) भादवि एवं 7/8 पॉक्सो एक्ट
दोषसिद्ध अभियुक्त : लालबाबू पुत्र दादेराम
निवासी : रजमिलान टोला मैनहवा, थाना बीजपुर, जनपद सोनभद्र।

*माननीय न्यायालय एएसजे/स्पे0/पॉक्सो द्वारा अभियुक्त लालबाबू को—*
अभियुक्त लालबाबू को धारा 354(क), 354(ख) भादवि एवं धारा 7/8 पॉक्सो एक्ट के अपराध में दोषसिद्ध पाया गया। माननीय न्यायालय द्वारा धारा 354(ख) भादवि में प्राविधित दण्ड, धारा 354(क) भादवि एवं धारा 8 पॉक्सो एक्ट के अपराध की अपेक्षा गुरूत्तर पाते हुए *अभियुक्त लालबाबू को धारा 354(ख) भादवि के अपराध में 03 वर्ष के कारावास एवं ₹20,000/- (बीस हजार रुपये) अर्थदण्ड* से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में अभियुक्त को 03 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

*सजा दिलाने में सराहनीय भूमिका-*
उक्त अभियोग में थाना बीजपुर पुलिस द्वारा की गई प्रभावी विवेचना, अभियोजन अधिकारी द्वारा की गई सशक्त न्यायालयीन पैरवी, कोर्ट मोहर्रिर के समन्वय तथा जनपद मॉनिटरिंग सेल की सतत निगरानी एवं प्रभावी अनुश्रवण के परिणामस्वरूप अभियुक्त को दोषसिद्ध कराते हुए माननीय न्यायालय से सजा सुनिश्चित कराई गई।

Shakeer Akhtar
Author: Shakeer Akhtar

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