पांच लोगों के शस्त्र लाइसेंस हुए समाप्त* *हर्ष फायरिंग, धमकी एवं शस्त्रों के दुरुपयोग पर प्रशासन की जीरो टॉलरेंस नीति, रिपोर्ट पवन यादव

*पांच लोगों के शस्त्र लाइसेंस हुए समाप्त*

 

*हर्ष फायरिंग, धमकी एवं शस्त्रों के दुरुपयोग पर प्रशासन की जीरो टॉलरेंस नीति*

 

 

 

 

 

जनपद में कानून-व्यवस्था, लोकशांति एवं जनसुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए जिलाधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट अरविन्द सिंह ने एक महत्वपूर्ण एवं कठोर प्रशासनिक कार्यवाही करते हुए विभिन्न थाना क्षेत्रों के पांच शस्त्र लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिए हैं।

 

 

जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय में प्राप्त शिकायतों एवं उपलब्ध अभिलेखों के परीक्षण के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि संबंधित शस्त्र लाइसेंस धारकों द्वारा आम नागरिकों, पड़ोसियों, परिवारजनों एवं रिश्तेदारों को धमकाने, शादी-विवाह एवं अन्य सार्वजनिक आयोजनों में हर्ष फायरिंग करने तथा अपने कृत्यों से लोकशांति एवं लोक सुरक्षा को खतरे में डालने जैसी गतिविधियों में संलिप्तता पाई गई।

 

इन गंभीर मामलों को दृष्टिगत रखते हुए जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा संबंधित शस्त्र लाइसेंसों को निलंबित करने की कार्यवाही की गई।

 

निलंबित किए गए शस्त्र लाइसेंस धारकों में

योगेश कुमार शर्मा पुत्र एस.डी. शर्मा, निवासी द्वारिकापुरी, आगरा रोड, थाना कोतवाली नगर इनके नाम एन.पी.बी. राइफल शस्त्र लाइसेंस संख्या 953

 

योगेश कुमार शर्मा पुत्र एस.डी. शर्मा, निवासी द्वारिकापुरी, आगरा रोड, थाना कोतवाली नगर, रिवॉल्वर/पिस्टल का शस्त्र लाइसेंस संख्या6206

 

रघुराज सिंह पुत्र श्री बाबू, निवासी ग्राम कुशवा थाना अवागढ़ इनके नाम एन.पी.बी. राइफल का शस्त्र लाइसेंस संख्या 16165

 

जबर सिंह पुत्र सीताराम निवासी नगला दाऊदगंज, थाना अलीगंज इनके नाम डी.बी.बी.एल. गन का शस्त्र लाइसेंस संख्या 23130

 

दीपक कुमार उर्फ विनय कुमार पुत्र दिनेश चन्द्र, निवासी दिनेश नगर, थाना कोतवाली नगर,इनके नाम 32 बोर पिस्टल का शस्त्र लाइसेंस संख्या 11393 निलंबित किया गया है।

 

जिलाधिकारी श्री अरविन्द सिंह द्वारा संबंधित थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है कि उपरोक्त सभी शस्त्र लाइसेंस धारकों से उनके शस्त्र तत्काल प्रभाव से जमा कराए जाएं तथा न्यायालय के आदेश का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। साथ ही यह भी निर्देश दिए गए हैं कि यदि भविष्य में किसी भी व्यक्ति द्वारा लाइसेंसी शस्त्र का दुरुपयोग, हर्ष फायरिंग, भय का वातावरण उत्पन्न करने अथवा कानून-व्यवस्था को प्रभावित करने का प्रयास किया जाता है तो उसके विरुद्ध शस्त्र अधिनियम एवं अन्य सुसंगत विधिक प्रावधानों के अंतर्गत कठोर वैधानिक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

 

जिलाधिकारी अरविन्द सिंह ने कहा कि जनपद में कानून का राज सर्वोपरि है तथा लोकशांति एवं जनसुरक्षा से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। लाइसेंसी शस्त्र सुरक्षा एवं आत्मरक्षा के लिए दिए जाते हैं, उनका दुरुपयोग किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है। समाज में भय का वातावरण उत्पन्न करने, लोगों को धमकाने अथवा सार्वजनिक आयोजनों में हर्ष फायरिंग करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध प्रशासन की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कठोर एवं प्रभावी कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी।

 

जिला प्रशासन ने आमजन से भी अपील की है कि यदि कहीं भी शस्त्रों का दुरुपयोग, हर्ष फायरिंग अथवा कानून-व्यवस्था को प्रभावित करने वाली कोई गतिविधि दिखाई दे तो उसकी सूचना तत्काल पुलिस अथवा जिला प्रशासन को दें, ताकि दोषियों के विरुद्ध समयबद्ध एवं प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

 

 

*पवन चतुर्वेदी*

जिलाध्यक्ष

प्रोग्रेसिव जर्नलिस्ट्स

एसोसिएशन

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