रिपोर्ट: निशा कांत शर्मा
एटा ! अपर पुलिस अधीक्षक राजकुमार सिहं ने आज गुरूवार को पुलिस लाइन के सभाकक्ष में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि गत सोमवार को वादी योगेश पुत्र धर्मवीर सिंह निवासी चित्तरपुर थाना निधौली कलां द्वारा थाना पिलुआ पर इस आशय की सूचना दी गयी कि सोमवार की प्रात: वादी दिल्ली से रोडवेज बस में बैठकर आया था तथा एटा बस स्टैंड से एक ऑटो में बैठकर अपने गांव जा रहा था कि तभी एटा-निधौलीकलां रोड पर हजारा नहर के अरथरा पुल के पास ऑटो चालक तथा ऑटो में बैठे दो अन्य व्यक्तियों द्वारा उसके साथ मारपीट कर 10,000 रुपए तथा मोबाइल वीवो Y20 लूट लिया है। इस सूचना पर थाना पिलुआ पर मुअसं- 125/24 धारा 309(4) बीएनएस बनाम तीन अज्ञात अभियुक्तगण के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।
एएसपी राजकुमार सिहं ने आगे बताया कि थाना पिलुआ पुलिस तथा जनपदीय इंटेलीजेंस विंग व सर्विलांस टीम द्वारा संयुक्त कार्यवाही में सीसीटीवी फुटेज तथा सीडीआर के अवलोकन से उक्त घटना में प्रकाश में आए अभियुक्त राजू उर्फ राजुद्दीन पुत्र निजाम निवासी नगला पोता मूल निवासी ग्राम धिरामई थाना मिरहची को रेलवे स्टेशन के पास समय रात्रि करीब 00:48 बजे तथा अभियुक्त राहुल तोमर पुत्र राजेश उर्फ जौली निवासी नगला पोता और अजय पुत्र चन्द्रओम निवासी नई बस्ती शांति नगर रेलवे मालगोदाम रोड शुक्ला गार्डन के पास के सामने बनी दरगाह के पास बने गैराज के पास से समय रात्रि करीब 01.10 बजे गैराज से घटना में प्रयुक्त ऑटो, लूटे गए मोबाइल फोन तथा 2840 रुपए सहित गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध थानास्तर से आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।
अभियुक्तगण का अपराध करने का तरीका –
अभियुक्त रात्रि में ऑटो में सवारी बैठाकर एकान्त व अंधेरे का फायदा उठाकर उनके साथ लूट की घटना कारित करते हैं।
आपराधिक पृष्ठभूमि अभियुक्त राहुल तौमर –
1. मुअसं- 893/2022 धारा 392/411 भादंवि थाना कोतवाली नगर, एटा
2. मुअसं- 527/23 धारा 380/411/457 भादवि थाना कोतवाली नगर, एटा
आपराधिक पृष्ठभूमि राजू उर्फ राजूद्दीन –
1. मुअसं- 853/20 धारा 379/411/414 भादवि थाना कोतवाली नगर, एटा