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डीएम ने शासन की मंशानुसार जनपद में ई-ऑफिस प्रणाली शतप्रतिशत लागू करने हेतु दिए सख्त निर्देश

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रिपोर्ट: निशा कांत शर्मा 

  • समस्त विभागीय अधिकारी अपने कार्यालय की सूचना फीड कराने के साथ-साथ डी०एस०सी०, वी०पी०एन० फार्म जमा करें
  • 20 अगस्त तक सूचनाएं फीड न करने एवं डीएससी, वीपीएन फार्म जमा न करने वाले अधिकारियों को रोका जाएगा वेतन
  • जिलाधिकारी ने जनपद के समस्त कार्यालयों में ई-ऑफिस प्रणाली का सफल क्रियान्वयन सुनिश्चित करने हेतु निर्देश जारी किए

एटा। जिलाधिकारी प्रेम रंजन सिंह ने सूचित किया है कि शासन की मंशानुसार ई-ऑफिस प्रणाली लागू किये जाने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। जनपद के समस्त कार्यालयों में ई-ऑफिस प्रणाली के सफल संचालन हेतु प्रत्येक विभाग, कार्यालय में एक-एक ईएमडी मैनेजर एवं नोडल अधिकारी नामित करने, नामित ईएमडी मैनेजर का नाम, पदनाम, ई-मेल एवं मोबाईल नम्बर की सूचना जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, एटा के कार्यालय में उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।

उन्होंने कहा कि निर्धारित प्रारूप पर अपने-अपने विभाग, कार्यालय की सूचना तैयार कर, हस्ताक्षरित प्रति उपलब्ध कराने तथा उक्त हस्ताक्षरित सूचना को ऑनलाईन फीड कराने हेतु आपके कार्यालय, विभाग के नामित ईएमडी मैनेजर को स्वयं उपस्थित होकर जिला विकास कार्यालय में कार्यरत मौ० दानिश, कनिष्ठ सहायक के साथ अपने कार्यालय की सूचना फीड कराने व डी०एस०सी० एवं वी०पी०एन० फार्म जमा कर ई-ऑफिस प्रणाली का सफल क्रियान्वयन कराने हेतु दिए गए। जिसके संबंध में जिला सूचना विज्ञान अधिकारी द्वारा की गयी वीडियो कॉन्फ्रेसिंग द्वारा निर्देशित किया गया था, परन्तु कतिपय विभागों द्वारा उक्त समस्त सूचनाएं, पी०आई०एम०एस० की फीडिंग, डी०एस०सी० फार्म एवं वी०पी०एन० फार्म आज दिनांक तक जमा नहीं कराए गए है। इससे स्पष्ट है कि आप द्वारा उक्त कार्य में रूचि न लेकर शिथिलता बरती जा रही है. जो कि अत्यन्त आपत्ति जनक है।

डीएम ने जनपद के 46 अधिकारियों को निर्देशित किया है कि निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन करने के साथ-साथ उक्त ई-ऑफिस हेतु नोडल अधिकारी एवं ई०एम०डी० मैनेजर नामित कर उक्त सूचना को प्रेषित किया जाना, पी०आई०एम०एस० की सूचना तैयार कर हस्ताक्षरित सूचना को सम्बन्धित कार्यालय के नोडल अधिकारी एवं ई०एम०डी० मैनेजर के द्वारा स्वयं की उपस्थिति में कार्यालय जिला विकास अधिकारी, एटा के यहां फीड कराना तथा डी०एस०सी० फार्म एवं वी०पी०एन० फार्म को मय संलग्नकों सहित जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, यदि किसी विभाग, कार्यालय द्वारा 20 अगस्त तक उक्त समस्त सूचनाओं को प्रेषित व फीड नहीं कराया जाता है, तो सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष का माह अगस्त, का वेतन आहरित नहीं किया जाए। इस कार्य में किसी भी प्रकार कि शिथिलता लापरवाही अक्षमय है।

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