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वादी ही निकला अपराधी

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रिपोर्ट: निशा कांत शर्मा (एटा)

एटा – जब वादी ही निकला अपराधी, पिता द्वारा पुत्री के मधुर सम्बन्धों का विरोध, मारपीट तथा आत्महत्या के लिए उकसाने से आहत होकर पुत्री ने की थी आत्महत्या।

घटना का विवरण –
दिनांक 23.05.2024 को वादी श्री रामनारायण पुत्र जगदीश ग्राम मानिकपुर थाना बागवाला एटा द्वारा थाना बागवाला पर इस आशय की लिखित सूचना दी गई कि दिनाँक 22.05.2024 को समय करीब रात्रि 09.30 बजे वह अपने बेटे प्रवीन को लेकर छत पर सो रहा था तथा उसकी पुत्री उम्र करीब 15 वर्ष नीचे कमरे में सो रही थी। बाहर गली से गाॅव के ही दयानन्द पुत्र धारा सिंह ने वादी को अवाज लगाकर नीचे पुकारा तो जब वादी छत से उतर कर नीचे आ रहा था तभी नामित आरोपी उसकी बेटी के कमरे से निकलकर भागा वादी द्वारा उसका पीछा किया गया तो वह पकड़ में नहीं आ सका। वादी ने वापस घर आ कर बेटी को कमरे में देखा तो उसकी पुत्री जमीन पर मृत पड़ी थी, जिसकी हत्या नामित आरोपी ने की है। इस सूचना पर थाना बागवाला पर मुअसं- 96/24 धारा 302 भादवि बनाम नामित आरोपी पंजीकृत किया गया।

*घटना का अनावरण तथा गिरफ्तारी -*
घटनास्थल के भौतिक परीक्षण, पीएम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण हैंगिंग आने तथा मृतका के परिजनों से कड़ाई से की गई पूछताछ में वादी का नाम प्रकाश में आया जिससे अभियोग की विवेचना के मध्य धारा 302 भादवि का अपराध न पाये जाने पर अभियोग की धारा को 306 भादवि में परिवर्तित किया गया तथा दिनांक 28.05.2024 को थाना बागवाला पुलिस द्वारा अभियुक्त रामनरायन उर्फ बाबा पुत्र जगदीश प्रसाद निवासी ग्राम मानिकपुर थाना बागवाला जनपद एटा को सुबह समय 09.10 बजे उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थानास्तर से आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

*महत्वपूर्ण तथ्य -*
1. घटनास्थल के भौतिक परीक्षण तथा पीएम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण हैंगिंग आने पर पुलिस को संदेह हुआ।
2. वादी के पुत्र से की गई पूछताछ में उसने अपने पिता द्वारा उसकी बहन के साथ की गई मारपीट की घटना की तस्दीक की।
3. मारपीट से आहत होकर मृतका द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली गई, जिसे बदला लेने की भावना से वादी द्वारा जिस युवक से मृतका के मधुर सम्बन्ध थे उसे हत्या के अभियोग में नामजद करा दिया गया।
4. पुलिस द्वारा संदेह किए जाने पर पूछताछ में वादी द्वारा अपने जुर्म का इकबाल किया गया।
5. इसी के तहत अभियोग की धारा 302 को धारा 306 भादवि में तरमीम कर अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित कर जेल भेजा जा रहा है।

*गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पताः-*
1. रामनरायन उर्फ बाबा पुत्र जगदीश प्रसाद निवासी ग्राम मानिकपुर थाना बागवाला, एटा

*गिरफ्तार करने वाला पुलिस बलः-*
1. थानाध्यक्ष संजयपाल सिंह राघव थाना बागवाला
2. कां0 1355 ओमवीर सिंह
3. का0 655 रोहन कुमार

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