*जलेसर में खेत पर रंगदारी का आरोप: धान की रोपाई रुकवाई, फसल जोतकर नष्ट करने और जान से मारने की धमकी का मुकदमा दर्ज*

एटा (जलेसर)। जलेसर कोतवाली क्षेत्र में खेत में धान की रोपाई रुकवाने, कथित रूप से दो लाख रुपये की रंगदारी मांगने, फसल नष्ट करने और एफआईआर दर्ज कराने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी देने का मामला सामने आया है। इस संबंध में कोतवाली जलेसर में मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।
एनसीआरबी की एफआईआर प्रति के अनुसार, दिलशोर खान पत्नी हमीदीन खान, निवासी नई बस्ती, हथौड़ा, जलेसर ने आरोप लगाया है कि उनकी गाटा संख्या 1575 स्थित लगभग 0.405 हेक्टेयर (एक एकड़) कृषि भूमि पर 12 जुलाई 2026 को मजदूर धान की रोपाई कर रहे थे। तभी मोनू पुत्र नवाब, अरुण कुमार पुत्र सुरेशचंद्र, प्रमोद पुत्र राजबीर सिंह, नसीम अब्बास पुत्र रफीक अब्बास, अजय राठौर पुत्र विनोद तथा अन्य 8–10 लोगों के साथ खेत पर पहुंचे।
शिकायत के अनुसार, आरोपितों ने मजदूरों को डरा-धमकाकर वहां से भगा दिया, गाली-गलौज की और कथित रूप से दो लाख रुपये की रंगदारी की मांग करते हुए कहा कि रकम न देने पर खेत में खेती नहीं करने देंगे। पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया है कि उसी रात आरोपितों ने खेत जुतवाकर धान की रोपाई नष्ट कर दी, जिससे आर्थिक नुकसान हुआ।
एफआईआर में यह भी आरोप है कि शिकायत दर्ज कराने की बात कहने पर आरोपितों ने कथित रूप से धमकी दी कि यदि पुलिस में रिपोर्ट की गई तो वे विरोध प्रदर्शन कर उन्हें बर्बाद कर देंगे।
मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच प्रारंभ कर दी है। प्रकरण की विवेचना उपनिरीक्षक रविराज सिंह को सौंपी गई है।
पुलिस जांच के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि शिकायत में लगाए गए आरोप किस सीमा तक सही पाए जाते हैं और दोषियों के विरुद्ध आगे क्या वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।









