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विद्युत दुर्घटना पीड़िता को क्षतिपूर्ति दिलाने में प्रशासन की पहल सफल, रिपोर्ट पवन यादव

*विद्युत दुर्घटना पीड़िता को क्षतिपूर्ति दिलाने में प्रशासन की पहल सफल*

 

*जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय ने विद्युत विभाग को एक लाख रुपये क्षतिपूर्ति देने के दिए आदेश*

एटा 17 जून 2026 (सू०वि०)। जनपद की विद्युत दुर्घटना पीड़िता को न्याय दिलाने की दिशा में जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा महत्वपूर्ण आदेश पारित किया गया है। जिला मजिस्ट्रेट, एटा के न्यायालय ने विद्युत विभाग को पीड़िता उमन कुमारी उर्फ उमा कुमारी को एक लाख रुपये की क्षतिपूर्ति प्रदान करने के आदेश दिए हैं।

*विद्युत हादसे में गंवाना पड़ा था हाथ*

प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम हयसारी, थाना अलीगंज निवासी उमन कुमारी उर्फ उमा कुमारी पुत्री श्री रामवीर सिंह वर्ष 2014 में गांव में बकरी चराकर लौट रही थीं। इसी दौरान वह उच्च वोल्टेज विद्युत लाइन के टूटे हुए तार की चपेट में आ गईं। दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल होने के कारण उपचार के दौरान उनका दाहिना हाथ कोहनी के नीचे से काटना पड़ा।

*न्यायालय में वाद दायर कर मांगी गई थी क्षतिपूर्ति*

दुर्घटना से हुई शारीरिक क्षति के संबंध में पीड़िता द्वारा जिला मजिस्ट्रेट, एटा के न्यायालय में विद्युत विभाग के विरुद्ध क्षतिपूर्ति प्रदान किए जाने हेतु वाद दायर किया गया था। मामले की सुनवाई एवं उपलब्ध साक्ष्यों के परीक्षण के उपरांत जिला मजिस्ट्रेट अरविन्द सिंह ने पीड़िता के पक्ष में निर्णय सुनाते हुए विद्युत विभाग को उमन कुमारी उर्फ उमा कुमारी को 1,00,000 रुपये (एक लाख रुपये) की क्षतिपूर्ति प्रदान करने का आदेश पारित किया है।

जिला मजिस्ट्रेट ने कहा है कि पीड़ितों को न्याय दिलाने तथा उनके वैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए प्रशासन पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहा है तथा न्यायालय के आदेशों का समयबद्ध अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा।जिला सूचना कार्यालय एटा 👆

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