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दहेज हत्या में अभियुक्त को 14 साल की सजा और जुर्माना , रिपोर्ट ज्योति सोलंकी एडवोकेट

दहेज हत्या में अभियुक्त को 14 साल की सजा और जुर्माना

एटा,

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/ स्पेशल जज ई सी एक्ट ने जनपद एटा के थाना नया गांव में पंजीकृत अपराध संख्या 38/ 2016 धारा 498 ए ,304 बी आईपीसी व 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम वाद नंबर 522 वर्ष 2016 ,उत्तर प्रदेश राज्य बनाम संजीव कुमार उर्फ संटू को न्यायालय के स्पेशल जज विनीत कुमार वासवानी ने आज दिनांक 14/08/2026 को अभियुक्त संजीव कुमार को 14 साल की सजा और 15000/= रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।

यहां यह बता दे कि अभियुक्त संजीव कुमार उर्फ संटू को धारा 498 ए आईपीसी के अपराध के लिए 3 वर्ष के कारावास और 10,000 रुपए की धनराशि के अर्थदंड से भी दण्डित किया है। वहीं उक्त धनराशि जमा ना करने पर 06 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी, धारा 304 बी आईपीसी में कारित अपराध के लिए 14 वर्ष के कारावास से दंडित किया गया है तथा धारा 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अपराध के लिए दो वर्ष के कारावास और ₹5000 जुर्माना से दंडित किया जाता है। उक्त धनराशि अदा न करने पर 3 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। आज यह निर्णय खुली अदालत में सुनाया गया है।

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