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गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कुर्क संपत्तियों के संरक्षण एवं प्रबंधन की होगी प्रभावी व्यवस्था, रिपोर्ट अनिल सोलंकी

*गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कुर्क संपत्तियों के संरक्षण एवं प्रबंधन की होगी प्रभावी व्यवस्था*

 

*अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों के विरुद्ध प्रशासन की कार्रवाई निरंतर जारी : जिलाधिकारी*

एटा । जनपद में संगठित अपराध एवं समाज विरोधी गतिविधियों से अर्जित अवैध संपत्तियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई के क्रम में जिलाधिकारी एटा अरविन्द सिंह द्वारा उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 की धारा 14(1) के अंतर्गत कुर्क की गई संपत्तियों के उचित संरक्षण, प्रबंधन एवं अभिरक्षा हेतु प्रशासक नियुक्त किए जाने के निर्देश जारी किए गए हैं।

जिलाधिकारी न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार जनपद फर्रुखाबाद में पंजीकृत गैंगस्टर अधिनियम के प्रकरणों में नामजद अभियुक्त नन्हे यादव उर्फ फूल सिंह पुत्र कप्तान सिंह निवासी गलारपुर थाना अलीगंज तथा पुष्पेन्द्र आदि द्वारा गिरोह बनाकर अपराध कारित करते हुए अवैध रूप से अर्जित धन से संपत्तियां अर्जित किए जाने के संबंध में पूर्व में कुर्की आदेश पारित किए गए थे। उक्त प्रकरणों में तहसील अलीगंज क्षेत्र स्थित अभियुक्त नन्हे यादव उर्फ फूलसिंह ने अपने नाम ग्राम गलारपुर(आजमनगर )तहसील अलीगंज जनपद एटा में गाटा संख्या 71 रकबा 0.041 हेक्टेयर एवं गाटा संख्या 192 रकबा 0.121 हेक्टेयर कुल रकबा 0.162 हेक्टेयर अवैध रूप से अचल संपत्तियां अर्जित की थी यह भूमि एवं अन्य संपत्तियां कुर्क की गई हैं।

जिलाधिकारी फर्रुखाबाद के अनुरोध पर उनकी न्यायालय द्वारा पारित आदेश के क्रम में जिलाधिकारी एटा ने संबंधित कुर्क संपत्तियों के उचित प्रबंधन हेतु प्रशासक नियुक्त किए जाने के निर्देश उप जिलाधिकारी अलीगंज को दिए हैं। साथ ही निर्देशित किया गया है कि नियुक्त प्रशासक द्वारा संपत्तियों की अभिरक्षा, संरक्षण एवं प्रबंधन सुनिश्चित करते हुए आवश्यक आख्या उपलब्ध कराई जाए, जिससे उसे अग्रिम कार्यवाही हेतु जिलाधिकारी फर्रुखाबाद को प्रेषित किया जा सके।

जिलाधिकारी अरविन्द सिंह ने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी। संगठित अपराध से अर्जित अवैध संपत्तियों को चिन्हित कर नियमानुसार कुर्की, जब्ती एवं उनके प्रभावी प्रबंधन की कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कुर्क संपत्तियों के संरक्षण एवं प्रशासनिक नियंत्रण की व्यवस्था पूरी गंभीरता एवं पारदर्शिता के साथ की जाए, ताकि शासन के उद्देश्यों की प्रभावी पूर्ति हो सके।

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