*जिलाधिकारी एटा की शक्तियों का SDM सदर द्वारा अतिक्रमण 👇*
जी हाँ!आप सभी सही पढ़ रहे है।आज तहसील सदर के सभागार मे आतिशी दुकानदारों के अस्थाई दुकानों के लिए पर्ची प्रक्रिया का पालन किया गया जिसमे जिलाधिकारी व शासन के निर्देशों के पालन मे 50 आवेदको के नाम लक्की ड्रॉ द्वारा निकाले गए। यहां तक तो सब कुछ सही था किन्तु SDM सदर स्वेता सिंह द्वारा बिना पूर्व लिखित सुचना है लक्की ड्रॉ से 50 पर्ची के आलावा अन्य 50 पर्चीयो के नाम संख्या की घोषणा वही कर दी. जबकि यह पूरी प्रक्रिया जिलाधिकारी एटा के लिखित आदेश पर होना चाहिए था व जनपद एटा के सम्मानित अखबारों के माध्यम से आम जनमानस को जानकारी मे होना चाहिए था. किन्तु शासन की समस्त प्रक्रियाओ को दरकिनार करते हुए SDM स्वेता सिंह द्वारा अन्य 50 पर्चीया और लक्की ड्रॉ द्वारा बिना ठेकेदारी के निकाल कर वर्तमान लक्की ड्रॉ प्रक्रिया का ही अतिक्रमण कर दिया जबकि पूर्व की प्रक्रिया मे वर्तमान की मनमानी कतई नहीं की जा सकती है.
नीलामी प्रक्रिया पूरी होने से पूर्व पर्ची प्रक्रिया करना कितना उचित है यह सब कुछ जनपद एटा के अधिकारी बता सकते है।
किन्तु 50 अन्य पर्चीयो की प्रक्रिया गलत है जो जिलाधिकारी एटा के बिना लिखित आदेश के अतिक्रमण ही है.चाहे जिले के अधिकारी स्वयं मे सही मान लें।
*पी एस राजपूत*
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