*जनपद- एटा* *अभियोजन से अपराध नियत्रंण*
*श्रीमान पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के दृष्टिगत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एटा के निर्देशन में पैरवी हेतु चिन्हित अभियोग में मॉनिटरिंग सेल तथा अभियोजन की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरुप माननीय न्यायालय डकैती कोर्ट एटा द्वारा थाना पिलुआ के धारा 392, 411 IPC अभियोग से सम्बन्धित अभियुक्त को 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं 20,000 रूपये अर्थदण्ड की सुनाई सजा*- ‼️
अवगत कराना है कि दिनांक 08.01.2007 को वादी ने थाना पिलुआ पर सूचना दी कि अभियुक्त द्वारा तमंचा दिखाकर वादी की मोटरसाइकिल छीन लेना। जिसके सम्बन्ध में वादी की लिखित तहरीर के आधार पर थाना पिलुआ पर मु0अ0सं 06/2007 पंजीकृत किया गया। विवेचक द्वारा घटना का सफल अनावरण करते हुए विवेचनात्मक कार्यवाही / साक्ष्य संकलन के दौरान अभियुक्त हरि सिंह उर्फ हरिया पुत्र सियाराम यादव निवासी ग्राम राजगढ़ थाना अवागढ़ जनपद एटा पर पंजीकृत किये गये अभियोग की विवेचना तत्परता से गुणवत्ता कायम रखते हुए पूर्ण की गयी तथा विवेचक द्वारा साक्ष्य संकलन कर गुणवत्तापूर्वक विवेचना करते हुए आरोप पत्र दिनांक 20.02.2007 को माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया।
अभियुक्त को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु शासन के दिशा निर्देशो के क्रम में तथा श्रीमान पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के दृष्टिगत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एटा के निर्देशन में पैरवी हेतु चिन्हित अभियोगों को प्राथमिकता के आधार पर अपने निकट पर्यवेक्षण में मॉनीटरिंग सेल जनपद एटा के माध्यम से अभियोग का न्यायालय में विचारण के दौरान सम्यक पैरवी एवं प्रभावी कार्यवाही की गई तथा अभियोजन शाखा द्वारा भी प्रभावी पैरवी की गई।
*जिसके परिणामस्वरुप आज दिनांक 29.09.2026 को माननीय न्यायालय डकैती कोर्ट जनपद एटा द्वारा उक्त अभियोग में अभियुक्त हरि सिंह उर्फ हरिया पुत्र सियाराम यादव निवासी ग्राम राजगढ़ थाना अवागढ़ जनपद एटा को 10 वर्ष कठोर कारावास एवं 20,000 रूपये अर्थदण्ड से दंडित किया गया।*
















