हत्या के प्रयास का नामजद आरोपी कैश गिरफ्तार, विन्ध्याचल पुलिस ने भेजा जेल

गौतम शर्मा की खास रिपोर्ट

 

मीरजापुर: हत्या के प्रयास का नामजद आरोपी कैश गिरफ्तार, विन्ध्याचल पुलिस ने भेजा जेल

विन्ध्याचल (मीरजापुर)। अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत भारतीय मीडिया फाउंडेशन (BMF) न्यूज नेटवर्क को मिली जानकारी के अनुसार, थाना विन्ध्याचल पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस टीम ने तत्परता दिखाते हुए हत्या के प्रयास के मुकदमे से संबंधित एक शातिर नामजद अभियुक्त को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। पुलिस द्वारा आरोपी के खिलाफ कानूनी औपचारिकताएं पूरी करते हुए उसे माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।

पुरानी रंजिश में हुआ था जानलेवा हमला

प्राप्त विवरण के अनुसार, मामला बीते 22 जून 2026 का है। थाना विन्ध्याचल क्षेत्र के अंतर्गत छोटकी महुअरियाँ (पावर हाउस के पास) की निवासी कलावती देवी पत्नी मौलन, अपने 22 वर्षीय पुत्र मोहित के साथ अपने मायके तलउवां आई हुई थीं। इसी दौरान पुरानी रंजिश को लेकर घात लगाए बैठे नामजद अभियुक्तों ने उनके पुत्र मोहित पर अचानक जानलेवा हमला बोल दिया। इस हमले में मोहित गंभीर रूप से घायल हो गया था। इस संबंध में पीड़ित माता की लिखित तहरीर पर थाना मड़िहान में मुकदमा अपराध संख्या 167/2026, धारा 115(2) व 351(3) बीएनएस (BNS) के तहत मामला पंजीकृत कर विवेचना प्रारंभ की गई थी।

पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर हुई घेराबंदी

घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक मीरजापुर, अपर्णा रजत कौशिक द्वारा अभियुक्तों की अविलंब गिरफ्तारी हेतु कड़े निर्देश जारी किए गए थे। अपर पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक थाना विन्ध्याचल को विशेष रूप से जिम्मेदारी सौंपी गई थी।

इसी अनुक्रम में 30 जून 2026 को मुखबिर से मिली सटीक सूचना के आधार पर विन्ध्याचल थाने के उपनिरीक्षक अजय कुमार मिश्र ने अपनी पुलिस टीम के साथ त्वरित कार्रवाई की। पुलिस टीम ने रेहड़ा चुंगी के पास घेराबंदी कर इस सनसनीखेज वारदात के मुख्य नामजद अभियुक्त कैश पुत्र बमबम उर्फ देवी प्रसाद (निवासी: बंगाली का चौराहा, थाना विन्ध्याचल, जनपद मीरजापुर) को सफलतापूर्वक गिरफ्तार कर लिया।

कानूनी कार्रवाई कर भेजा जेल

पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार अभियुक्त के खिलाफ पूर्व में दर्ज धाराओं के साथ-साथ आवश्यक कानूनी प्रावधानों (धारा 115(2), 351(3), 109(1) बीएनएस) के तहत अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की गई है। क्षेत्र के संभ्रांत नागरिकों ने बीएमएफ न्यूज नेटवर्क से बात करते हुए पुलिस की इस त्वरित कार्रवाई की सराहना की है।

– बीएमएफ न्यूज नेटवर्क (क्षेत्र ब्यूरो, मीरजापुर)

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