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बैंकों द्वारा लगाए जा रहे अनुचित शुल्कों, कैश हैंडलिंग चार्ज और मिनिमम बैलेंस पैनाल्टी के खिलाफ वित्त मंत्री को सौंपा ज्ञापन, रिपोर्ट शंकर देव तिवारी

*व्यापारियों का फूटा गुस्सा: बैंकों द्वारा लगाए जा रहे अनुचित शुल्कों, कैश हैंडलिंग चार्ज और मिनिमम बैलेंस पैनाल्टी के खिलाफ वित्त मंत्री को सौंपा ज्ञापन*

 

आगरा। उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल उत्तर प्रदेश (पंजी.) महानगर आगरा के नेतृत्व में बड़ी संख्या में व्यापारियों ने बैंकों द्वारा व्यापारियों के खातों पर लगाए जा रहे अनावश्यक शुल्कों और अनुचित खर्चों के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान भारत सरकार के माननीय वित्त मंत्री के नाम संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी कार्यालय, कलेक्ट्रेट आगरा के प्रशासनिक अधिकारी श्री महेंद्र सिंह को सौंपा गया।

व्यापारियों ने कड़ा रोष व्यक्त करते हुए कहा कि वर्तमान में बैंक ग्राहकों और व्यापारियों के हितों के विपरीत लगातार नए-नेक शुल्क थोप रहे हैं, जिससे व्यापारिक गतिविधियां प्रभावित हो रही हैं।

*प्रमुख मांगें एवं मुख्य बिंदु:*

सरकारी बैंकों का 7 दिन संचालन: आयकर कानून के तहत नकद लेनदेन की सीमा ₹20,000 निर्धारित है और अधिकांश कार्य बैंकों के माध्यम से होते हैं। बैंक अवकाश के कारण व्यापार प्रभावित होता है और सरकार को राजस्व का नुकसान होता है। अतः सभी सरकारी बैंकों को सप्ताह के सातों दिन खोले जाने के आदेश पारित किए जाएं।

मिनिमम बैलेंस पैनाल्टी समाप्त हो: बचत खातों पर नगण्य ब्याज और चालू खातों पर शून्य ब्याज मिलने के बावजूद बैंकों द्वारा मिनिमम बैलेंस पैनाल्टी वसूली जा रही है, जिसे तुरंत समाप्त किया जाए।

केवाईसी (KYC) की अवधि 10 वर्ष हो: लगातार केवाईसी के नाम पर व्यापारियों को बैंक बुलाकर परेशान किया जाता है। केवाईसी की समयावधि को बढ़ाकर 10 वर्ष किया जाए।

चेक डिसऑनर चार्ज पर स्पष्ट नियम: चेक बाउंस होने की स्थिति में भुगतान प्राप्त करने वाले व्यापारी की कोई गलती नहीं होती, फिर भी दोनों पक्षों पर चार्ज लगाया जाता है। यह शुल्क केवल चेक जारी करने वाले के विरुद्ध ही लगाया जाना चाहिए।

कैश हैंडलिंग चार्ज तुरंत बंद हो: चालू खातों और लिमिट खातों में कैश जमा करने व निकालने पर बैंक द्वारा कैश हैंडलिंग चार्ज वसूला जाना पूरी तरह अनुचित है, क्योंकि व्यापारी पहले ही बैंक नियमों के तहत कार्य कर रहा है। इसे तत्काल प्रभाव से रोका जाए।

लोन/लिमिट रिन्यूअल और रिवैल्युएशन फीस पर रोक: नियमित रूप से चल रहे लोन और लिमिट खातों पर हर साल रिन्यूअल और प्रॉपर्टी वैल्यूएशन के नाम पर भारी-भरकम शुल्क वसूला जा रहा है, जिस पर रोक लगनी चाहिए।

एनपीए (NPA) घोषित करने की समय सीमा बढ़े: लोन/लिमिट अकाउंट को एनपीए घोषित करने की अवधि 3 महीने से बढ़ाकर 6 महीने की जाए और तकनीकी कारणों में सुधार का पर्याप्त अवसर दिया जाए ताकि व्यापारी अनावश्यक मुकदमेबाजी से बच सकें।

अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज समाप्त हों: विभिन्न प्रकार के खातों पर लगाए जा रहे सभी प्रकार के अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज को व्यापारी हित में पूर्णतः समाप्त किया जाए।

उपस्थिति:ज्ञापन सौंपने वालों और विरोध प्रदर्शन में प्रमुख रूप से महानगर अध्यक्ष नरेश पाण्डेय, महानगर कोषाध्यक्ष सुरेश लवानिया, कपूर चंद रावत, महानगर मंत्री रामकुमार अग्रवाल, पंकज अग्रवाल, वीरेन्द्र सिंह पिप्पल, रामकुमार मित्तल, क़ुतुब मलिक, अबरार खान, सतीश वर्मा, पीयूष अग्रवाल, अनुपम जैन, नसीम खान, जगमीत सिंह वोहरा, सगीर खान, योगेंद्र सिंह, बाबर खान, कुणाल गुप्ता, अमित गुप्ता सहित बड़ी संख्या में सम्मानित व्यापारीगण उपस्थित रहे।

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