*जनपद- एटा*
*अभियोजन से अपराध नियत्रंण*
*श्रीमान पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के दृष्टिगत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एटा के निर्देशन में पैरवी हेतु चिन्हित अभियोग में मॉनिटरिंग सेल तथा अभियोजन की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरुप माननीय न्यायालय एटा द्वारा थाना मारहरा के धारा 363, 366, 376 भादवि व 3/4 पॉक्सो अधिनियम के अभियोग से सम्बन्धित अभियुक्त को 10 वर्ष का कठोर कारावास व 40,000 हजार रूपये अर्थदण्ड की सुनाई सजा*- ‼️
अवगत कराना है कि दिनांक 17.04.2023 को वादी ने थाना मारहरा पर सूचना दी कि अभियुक्त द्वारा वादिया की पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले जाना।। जिसके सम्बन्ध मे वादी ने थाना मारहरा जनपद एटा की लिखित तहरीर के आधार पर थाना मारहरा पर मु0अ0सं0 63/2023 धारा 363, 366, 376 भादवि व 3/4 पॉक्सो अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया। विवेचक द्वारा घटना का सफल अनावरण करते हुए विवेचनात्मक कार्यवाही/साक्ष्य संकलन के दौरान अभियुक्त सत्यप्रकाश पुत्र नाथूराम नि0 सिरसाबदन थाना मारहरा जनपद एटा के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया। अभियोग की विवेचना तत्परता से गुणवत्ता कायम रखते हुए पूर्ण की गयी तथा विवेचक द्वारा साक्ष्य संकलन कर गुणवत्तापूर्वक विवेचना करते हुए आरोप पत्र दिनांक 15.05.2023 को आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया ।
अभियुक्त को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु शासन के दिशा निर्देशो के क्रम में तथा श्रीमान पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के दृष्टिगत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एटा के निर्देशन में पैरवी हेतु चिन्हित अभियोगों को प्राथमिकता के आधार पर अपने निकट पर्यवेक्षण में मॉनीटरिंग सेल जनपद एटा के माध्यम से अभियोग का न्यायालय में विचारण के दौरान सम्यक पैरवी एवं प्रभावी कार्यवाही की गई तथा अभियोजन शाखा द्वारा भी प्रभावी पैरवी की गई । *जिसके परिणामस्वरुप आज दिनांक 02.09.2026 को माननीय न्यायालय रेप पॉक्सो 01 कोर्ट जनपद एटा द्वारा उक्त अभियोग में अभियुक्त 10 वर्ष कठोर कारावास एवं 40,000 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया गया।*













