चित्रकूट की 52 अराजिरों की ख़रीद – बिक्री पर लगी रोक
एसडीएम महीपाल सिंह गुर्जर द्वारा पटवारी हल्का नया गांव और कामता, मोकमगढ़ एवं रजौला क्षेत्र की (52) अर्जियों /जमीनों/ के क्रय-विक्रय पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है।
धार्मिक नगरी चित्रकूट में अगस्त माह में आई बाढ़ के बाद प्रशासन ने मंदाकिनी गंगा के जलभराव एरिया को चिन्हित करने के लिए अवैध प्लाटिंग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। इस संबंध में मझगवां एसडीएम महिपाल सिंह गुर्जर ने चित्रकूट के पटवारी हल्का नयागांव और कामता, मोहकमगढ़ और रजौला की( 52 ) आराज़ियों के क्रय-विक्रय पर रोक लगा दी है। प्रशासन की इस कार्रवाई से जमीन कारोबारियों में खलबली मच गई है। जानकारी के मुताबिक कलेक्टर डा. सतीश कुमार के निर्देश पर मझगवां एसडीएम महिपाल सिंह गुर्जर ने बिना अनुमति के कृषि जमीनों को छोटे-छोटे भूखंडों की बिक्री किए जाने की नायब तहसीलदार से रिपोर्ट मंगाई। इस रिपोर्ट को जिला प्रशासन को भेजा गया जहां से अनुमति मिलने के बाद चिन्हित आराज़ियों के खसरों में क्रय-विक्रय प्रतिबंधित दर्ज किए जाने के आदेश दिए हैं
इन आराज़ियों पर लगा प्रतिबंध
चित्रकूट के दो पटवारी हल्का में शामिल चार राजस्व ग्रामों की( 52 ) आराज़ियों की खरीदी बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है।
इनमें: पटवारी हल्का नयागांव की आराजी नंबर: 118/3, 528/7/3/2/1, 364/1, 520/1/2/1, 526/2/1/2, 528/7/1, 119/3, 278/3/1, 534/1, 423, 471/1/23, 521/2/4/1, 535/7/1, 861/6/1, 892/1, 892/14/5/2/1, 892/15/1/2, 303/22/1
राजस्व ग्राम मोहकमगढ़ की आराजी नंबर: 18/1/31, 38, 166/1, 41/3/1, 43/2
रजौला की आराजी नंबर: 63/1/7/1, 76/1/1, 205/1/1, 219/2/1/1/2, 226/2/1/8, 228/1/1, 254/1/2/1, 266, 305, 219/2/2, 63/1/7/7
कामता की आराजी नंबर: 43/1/3, 46/1/1, 55/1, 676/3/1, 810/3/1, 1003/2/1, 1017, 1018, 1022, 1023, 1059, 1061 और 1069/1 शामिल हैं















