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गैंगस्टर एक्ट में गप्पू उर्फ राकेश को 2 साल की सजा, रिपोर्ट आयुष भारद्वाज एडवोकेट

*गैंगस्टर एक्ट में गप्पू उर्फ राकेश को 2 साल की सजा*

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*जनपद एटा, 8 सितंबर 2026*

 

ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत *एटा पुलिस* की प्रभावी *पैरवी के* चलते *गैंगस्टर एक्ट* के एक पुराने मामले में न्यायालय ने *अभियुक्त* को *सजा सुनाई है।* एडीजे-03 गैंगस्टर एक्ट कोर्ट, *एटा ने थाना जैथरा* के *मुकदमा अपराध संख्या* 155/2008, धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट में *अभियुक्त* गप्पू उर्फ राकेश पुत्र कश्मीर सिंह, *निवासी ढकपुरा*, थाना *जैथरा,* जनपद एटा को *दोषी ठहराते* हुए *2 वर्ष* के सश्रम कारावास एवं 5,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

 

*2008 में दर्ज हुआ था मुकदमा*

 

पुलिस के अनुसार, 14 मई 2008 को अभियुक्त द्वारा गिरोह बनाकर अपराध किए जाने की सूचना पर थाना जैथरा में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। विवेचक ने साक्ष्य संकलन और गुणवत्तापूर्ण विवेचना पूरी कर 19 नवंबर 2008 को आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया था।

 

जिले के *वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इलामारन जी* के *निर्देशन* में मॉनिटरिंग सेल एवं अभियोजन शाखा द्वारा मामले की प्रभावी पैरवी की गई।

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