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SC/ST एक्ट मामले में मोनू यादव को 10 साल की कठोर सजा, रिपोर्ट अंशुल शर्मा

*SC/ST एक्ट मामले में मोनू यादव को 10 साल की कठोर सजा*

 

*जनपद एटा, 8 सितंबर 2026*

 

ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत *एटा पुलिस* की *प्रभावी पैरवी* के चलते *वर्ष 2021* के एक गंभीर मामले में न्यायालय ने *अभियुक्त* को *दोषी ठहराते* हुए *सजा सुनाई है।* विशेष *SC/ST एक्ट न्यायालय*, एटा ने थाना *कोतवाली देहात* के *मुकदमा अपराध संख्या 127/2021* में *अभियुक्त* मोनू यादव उर्फ मोनुआ पुत्र चिल्लू उर्फ दलवीर, *निवासी* घिलौआ, थाना कोतवाली देहात, जनपद एटा *को 10 वर्ष* के कठोर *कारावास* एवं 5,000 रुपये *अर्थदंड की सजा सुनाई।*

मारपीट, छेड़छाड़ सहित गंभीर धाराओं में दर्ज था मुकदमा

पुलिस के अनुसार, *29 मार्च 2021* को *वादिया की तहरीर* पर थाना कोतवाली देहात में मारपीट कर घायल करने, छेड़छाड़, दुष्कर्म की कोशिश/आरोप तथा धमकी समेत धारा 323, 324, 354, 376, 506 IPC व 3(2)5 SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। विवेचना के बाद पुलिस ने 6 मई 2021 को आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था।

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