*अवैध शस्त्र रखने वालों पर प्रशासन की सख्ती, सात अभियुक्तों के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृति*

*जिलाधिकारी अरविन्द सिंह ने प्रकरणों का परीक्षण कर अभियोजन स्वीकृति प्रदान की, समयबद्ध वैधानिक कार्रवाई के निर्देश*
*कानून-व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कार्रवाई जारी*
एटा, 06 सितंबर 2026 (सू0वि0)। जनपद में कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने तथा अवैध शस्त्र रखने एवं आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध प्रभावी वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा लगातार कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। इसी क्रम में जिलाधिकारी अरविन्द सिंह द्वारा शस्त्र अधिनियम की धारा 3/25 के अंतर्गत सात अभियुक्तों के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृति आदेश प्रदान किए गए हैं।
जिलाधिकारी द्वारा संबंधित प्रकरणों का विधिवत परीक्षण एवं उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन करने के उपरांत थाना कोतवाली देहात के 01, थाना निधौली कलां के 02, थाना मारहरा के 02, कोतवाली नगर के 01 तथा थाना अलीगंज के 01 अभियुक्त के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृति प्रदान की गई। अभियोजन स्वीकृति का उद्देश्य संबंधित अभियुक्तों के विरुद्ध शस्त्र अधिनियम के तहत विधिसम्मत कठोर वैधानिक कार्यवाही को आगे बढ़ाना है।
जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि अवैध शस्त्र एवं अपराध से जुड़े मामलों में सभी आवश्यक वैधानिक प्रक्रियाएं निर्धारित समयसीमा में पूर्ण की जाएं। अभियोजन से संबंधित प्रकरणों में किसी भी स्तर पर अनावश्यक विलंब न हो तथा प्रत्येक मामले में उपलब्ध साक्ष्यों एवं अभिलेखों के आधार पर नियमानुसार प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
जिलाधिकारी अरविन्द सिंह ने स्पष्ट किया कि जनपद में कानून-व्यवस्था से खिलवाड़ करने वाले तथा अवैध गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्यवाही की जाएगी। अपराधियों में कानून का भय तथा आमजन में सुरक्षा की भावना बनाए रखना जिला प्रशासन की प्राथमिकताओं में है।
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के अनुरूप अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराने में किसी प्रकार की शिथिलता नहीं बरती जाएगी। जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन के बीच प्रभावी समन्वय के साथ आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने तथा जनपद में शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए कार्यवाहीं निरंतर जारी रहेगी।
जिला सूचना कार्यालय, एटा 👆












