*खाद्य पदार्थों में मिलावट पर सख्त कार्रवाई, 32 कारोबारकर्ताओं पर ₹10,45,000 का अर्थदण्ड
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*एटा 06 अप्रैल 2026(सू0वि0)।* जिलाधिकारी प्रेमरंजन सिंह के निर्देशों के क्रम में सहायक आयुक्त (खाद्य)-II डॉ० चमन लाल ने बताया कि कार्यालय खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, जनपद एटा द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत जनपद में संचालित खाद्य प्रतिष्ठानों से खाद्य पदार्थों के नमूने संग्रहित कर जांच हेतु प्रयोगशाला भेजे गए थे।
जांच उपरांत खाद्य पदार्थों में मिलावट पाए जाने पर संबंधित खाद्य कारोबारकर्ताओं के विरुद्ध माननीय न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन)/न्याय निर्णायक अधिकारी, एटा के न्यायालय में वाद दायर किए गए।
न्यायालय द्वारा माह मार्च 2026 में 32 वादों का निस्तारण करते हुए कुल ₹10,45,000/- (दस लाख पैंतालीस हजार रुपये) का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया। जिनका विवरण निम्नवत है।
उन्होंने बताया कि अर्थदण्डित खाद्य कारोबारकर्ताओं यशपाल सिंह पुत्र बनवारी लाल पर दूध बर्फी हेतु ₹25,000, सनी पुत्र रामगोपाल पर लौकी की बर्फी हेतु ₹25,000, रोहित कुमार पुत्र कालीचरन पर मिश्रित दूध हेतु ₹50,000, रामदास पुत्र नवाब सिंह पर खोया बर्फी हेतु ₹25,000, सुभाष चन्द्र पुत्र सुरेश चन्द्र पर केक हेतु ₹25,000, सीटू कुमार पुत्र अनुप सिंह पर मिश्रित दूध हेतु ₹50,000, उमेश गिरि पुत्र भूप गिरि पर क्रीम हेतु ₹50,000, धर्मेन्द्र गुप्ता पुत्र राजेन्द्र कुमार पर चना हेतु ₹25,000, छोटेलाल पुत्र रेवतीराम पर बर्फी हेतु ₹25,000, रामनरेश पुत्र प्रेमपाल सिंह पर मिश्रित दूध हेतु ₹1,00,000, संतोष कुमार पुत्र मेवाराम पर पेड़ा हेतु ₹25,000,
राजकुमार पुत्र हुण्डीलाल पर बर्फी हेतु ₹25,000, दलवीर सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह पर मिश्रित दूध हेतु ₹50,000,जगदीश प्रसाद पुत्र राम सिंह पर मिश्रित दूध हेतु ₹10,000, सुनील कुमार वार्ष्णेय पुत्र महेन्द्र पाल पर पनीर हेतु ₹25,000, सुनील कुमार वार्ष्णेय पुत्र महेन्द्र पाल पर खोया हेतु ₹25,000, नजमुल पुत्र मौ0 फाखरू पर गुड़ हेतु ₹25,000, धर्मेन्द्र कुमार पुत्र बदन सिंह व अन्य पर साबूदाना हेतु ₹25,000, कमरूल हसन पुत्र अली मोहम्मद पर पाश्चुराइज्ड फुलक्रीम मिल्क हेतु ₹25,000, चन्दन पुत्र राजकुमार पर पनीर हेतु ₹25,000, राजपाल पुत्र अनेक सिंह पर मिश्रित दूध हेतु ₹25,000, अरविन्द पुत्र ग्रीश चन्द्र पर खोया हेतु ₹25,000, आनंद कुमार पुत्र राजवीर पर तैयार ग्रेवी हेतु ₹25,000, रमाकान्त वार्ष्णेय पुत्र शिव नारायण पर मावा हेतु ₹25,000, वेदप्रकाश पुत्र देवीराम पर मिश्रित दूध हेतु ₹25,000, विष्णु वार्ष्णेय पुत्र वेद प्रकाश पर साबूदाना हेतु ₹25,000, बनवार लाल पुत्र खूब सिंह पर मिश्रित दूध हेतु ₹25,000, दलवीर सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह पर मिश्रित दूध हेतु ₹50,000, दलवीर सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह पर पनीर हेतु ₹50,000, दलवीर सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह पर पनीर हेतु ₹50,000,अजय कुमार पुत्र डिप्टी सिंह व अन्य पर मिश्रित दूध हेतु ₹35,000,
प्रवीन पुत्र प्रमोद पर मिश्रित दूध हेतु ₹25,000 कुल अधिरोपित अर्थदण्ड: ₹10,45,000/- किया गया है।
सहायक आयुक्त (खाद्य) ने बताया कि उपरोक्त के अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2025-26 में माह-मार्च 2026 तक 196 वादो को निस्तारित करते हुए माननीय न्यायालय अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) / न्याय निर्णायक अधिकारी, एटा द्वारा रू 95,50,000-00 का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है तथा अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) / न्याय निर्णायक अधिकारी, एटा में माह-मार्च 2026 तक 224 व माननीय न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम) में 30 वाद दायर किये गये है।
उन्होंने जनपद के समस्त खाद्य कारोबारकर्ताओं से अपील की है कि वे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम का पालन करते हुए गुणवत्तायुक्त एवं शुद्ध खाद्य पदार्थों का ही विक्रय करें, अन्यथा नियमों का उल्लंघन करने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।







