कासगंज कोर्ट का आदेश, एसएचओ पर दर्ज होगी FIR, अवैध हिरासत और जालसाजी के आरोप में कार्रवाई, रिपोर्ट सुलेखा राजेश चौधरी

कासगंज कोर्ट का आदेश, एसएचओ पर दर्ज होगी FIR, अवैध हिरासत और जालसाजी के आरोप में कार्रवाई

 

कासगंज न्यायालय ने सहावर थाना प्रभारी गोविंद बल्लभ के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। यह आदेश अवैध हिरासत और जालसाजी के गंभीर आरोपों के आधार पर दिया गया है, जिनकी पुष्टि उपलब्ध अभिलेखों, सीसीटीवी फुटेज और पुलिस अधीक्षक की जांच रिपोर्ट से हुई है।

 

यह मामला थाना सहावर में दर्ज अपराध संख्या 141/2026 से संबंधित है। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत तथ्यों के अनुसार, आरोपी संजय यादव को 30 अप्रैल 2026 तक दो दिनों से अधिक समय तक थाने में बिना किसी वैधानिक अधिकार के हिरासत में रखा गया था। थाना प्रभारी इस अवधि की हिरासत का कोई संतोषजनक कारण नहीं बता पाए।

 

मामले की गंभीरता को देखते हुए न्यायालय ने कासगंज के पुलिस अधीक्षक से विस्तृत रिपोर्ट मांगी थी। पुलिस अधीक्षक ने अपनी रिपोर्ट में सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुष्टि की कि संजय यादव को कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना दो दिनों से अधिक समय तक थाने में रखा गया था। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि इस मामले में विभागीय जांच शुरू कर दी गई है।

 

सुनवाई के दौरान, न्यायालय ने 30 अप्रैल 2026 की जीडी एंट्री संख्या 42 पर भी सवाल उठाए। इस जीडी में संजय यादव द्वारा थाने के बाहर हंगामा करने का उल्लेख था, जबकि सीसीटीवी फुटेज में वह उसी समय थाने के भीतर मौजूद दिखाई दिए। पुलिस अधीक्षक ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट किया कि संबंधित जीडी प्रविष्टि तथ्यात्मक रूप से गलत और मनगढ़ंत पाई गई।

 

इन तथ्यों के आधार पर, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) ने थाना प्रभारी गोविंद बल्लभ के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 127(2) के साथ-साथ धारा 336, 337 और 344 के तहत एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने आदेश की एक प्रति पुलिस अधीक्षक कासगंज को भेजकर इसके अनुपालन को सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए हैं।

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