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हाईकोर्ट का यूपी पुलिस और गृह विभाग पर कड़ा रुख, रिपोर्ट आयुष भारद्वाज एडवोकेट

*लखनऊ*

*हाईकोर्ट का यूपी पुलिस और गृह विभाग पर कड़ा रुख*

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने यूपी पुलिस, गृह विभाग और प्रशासनिक अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर गंभीर नाराजगी जताई है।

बिना बुलाए DCP पहुंचे कोर्ट, हाईकोर्ट सख्त

UP गृह विभाग पर हाईकोर्ट का बड़ा एक्शन

मुख्य सचिव से जवाब तलब, ACS होम को नोटिस
हाईकोर्ट बोला- आदेशों की परवाह नहीं?
DCP की कोर्ट मौजूदगी पर हाईकोर्ट नाराज।

कोर्ट ने कहा कि मॉनिटरिंग वाले मामलों में यदि शीर्ष अधिकारियों का यह रवैया है तो आम मामलों की स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है।

सुनवाई के दौरान बिना बुलाए लखनऊ के DCP (साउथ) के कोर्ट पहुंचने पर भी हाईकोर्ट ने कड़ी आपत्ति दर्ज की। कोर्ट को बताया गया कि वे विशेष सचिव के निर्देश पर आए थे। इस पर कोर्ट ने कहा कि जनसुनवाई के महत्वपूर्ण समय में अधिकारी का कोर्ट में उपस्थित होना जनहित के खिलाफ और प्रशासनिक लापरवाही का उदाहरण है।

▪️ मुख्य सचिव को व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने का आदेश।
▪️ बताना होगा कि बिना न्यायालयीय निर्देश DCP को कोर्ट क्यों भेजा गया।
▪️ ACS (Home) को कारण बताओ नोटिस जारी।
▪️ 15 जुलाई 2026 तक जवाब दाखिल करने के निर्देश।
▪️ संतोषजनक जवाब न मिलने पर मुख्य सचिव और ACS (Home) को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में उपस्थित होना पड़ सकता है।
हाईकोर्ट ने ACS (Home) के हलफनामे को भी गैर-जिम्मेदाराना बताते हुए प्रशासनिक तंत्र की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं।

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