दिव्यांगजनों हेतु कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण योजना—ऑनलाइन आवेदन शुरू, पात्र लाभार्थियों को निःशुल्क मिलेंगे उपकरण, रिपोर्ट असतोश पाठक

*दिव्यांगजनों हेतु कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण योजना—ऑनलाइन आवेदन शुरू, पात्र लाभार्थियों को निःशुल्क मिलेंगे उपकरण*

 

*एटा 24 अप्रैल 2026 (सू0वि0)।* जनपद एटा के समस्त दिव्यांगजनों, सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं संबंधित संस्थाओं को सूचित किया जाता है कि दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा संचालित कृत्रिम अंग/सहायक उपकरण योजना के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के सहायक उपकरण निःशुल्क उपलब्ध कराए जा रहे हैं। अब यह योजना पूर्णतः ऑनलाइन कर दी गई है, जिससे लाभार्थियों को आवेदन प्रक्रिया में सुविधा मिल सके।

जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी अजय पाल सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना के तहत चलने-फिरने में असमर्थ दिव्यांगजनों के लिए ट्राईसाइकिल, व्हीलचेयर, बैसाखी, वॉकर/रोलेटर, दृष्टिबाधित दिव्यांगजनों के लिए सामान्य छड़ी एवं स्मार्ट छड़ी (कम्पन युक्त), दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए स्मार्ट फोन, डेजी प्लेयर, टैबलेट, श्रवण बाधितों के लिए कान की मशीन तथा मानसिक दिव्यांगता से ग्रसित व्यक्तियों के लिए एमआर किट, सीपी चेयर एवं कुष्ठ रोग से उत्पन्न दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए एडीएल किट आदि सहायक उपकरण प्रदान किए जाते हैं।

उन्होंने बताया कि इच्छुक दिव्यांगजन किसी भी जनसेवा केन्द्र/लोकवाणी केन्द्र के माध्यम से विभागीय पोर्टल

https://divyangjanup.upsdc.gov.in⁠�

पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

पात्रता एवं आवश्यक अभिलेख इस प्रकार हैं— दिव्यांगजन आवेदक जनपद एटा का मूल निवासी हो, मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र / यू०डी०आई०डी० कार्ड जो 40 प्रतिशत या उससे अधिक का हो, तहसील अथवा जनप्रतिनिधियों जैसे कि प्रधान, शहरी क्षेत्रों के चेयरमैन, मा० विधायकगण एवं मा० सांसद आदि के द्वारा जारी गरीबी रेखा का आय प्रमाण पत्र (ग्रामीण क्षेत्र के लिये रू0 46080 वार्षिक एवं शहरी क्षेत्र के लिये रू0 56460 वार्षिक सीमा तक), तहसील द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र/आधार कार्ड की छायाप्रति, दिव्यांगजन व्यक्त्ति का एक फोटो (जिसमें दिव्यांगता दिखायी देती हो) एवं उनका अथवा उनके किसी परिचित का मोबाइल नम्बर, ऑनलाइन आवेदन में दिये प्रारूप पर आवश्यक उपकरण हेतु सरकारी चिकित्साधिकारी की संस्तुति।

जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी ने बताया कि ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात उसकी हार्डकॉपी समस्त संलग्न अभिलेखों सहित किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी, जिला पंचायत परिसर, एटा में जमा करना अनिवार्य होगा।

उन्होंने जनपद के अधिक से अधिक पात्र दिव्यांगजनों से अपील की है कि वे योजना का लाभ उठाकर अपने जीवन को सुगम एवं आत्मनिर्भर बनाएं।

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