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राजकीय शिक्षकों के प्रकरणों के त्वरित निस्तारण हेतु मूल संघ ने शिक्षा निदेशक को भेजा सुझाव

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रिपोर्ट: अजीत कुशवाहा 

रेनुकूट (सोनभद्र)। राजकीय शिक्षक संघ उत्तर प्रदेश मूल संघ के प्रान्तीय कार्यकारी महामन्त्री अशोक कुमार अवाक ने बताया कि माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉ महेन्द्र देव के द्वारा माध्यमिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत राजकीय/माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत प्रशिक्षित स्नातक वेतनक्रम (एल.टी. ग्रेड) विशेष अधीनस्थ शैक्षिक (प्रवक्ता संवर्ग) एवं अधीनस्थ राजपत्रित वेतन के समस्त प्रकार के प्रकरणों और समस्याओं के त्वरित निस्तारण किए जाने के लिए राजकीय शिक्षक संघ से सुझाव माॅंगे थे। इस सन्दर्भ में मूल संघ ने सुझाव दिया है कि पेंशन एवं जीपीएफ पेंशन स्वीकृति पर निर्णय सेवानिवृत्ति तिथि से 30 दिन पूर्व लिया जाए, गोपनीय प्रविष्टि पर निर्णय शिक्षकों के सम्बन्ध में दोनों स्तरों प्रधानाचार्य और प्रधानाध्यापक एवं संयुक्त शिक्षा निदेशक के स्तर पर 15 दिवस में किया जाए, शिक्षकों के 30 दिन तक का चिकित्सा- अवकाश का अनुमोदन पूर्व की भाॅंति प्रधानाचार्य और प्रधानाध्यापक के स्तर पर किया जाए, शिक्षिकाओं के मातृत्व अवकाश, बाल्य देखभाल अवकाश और गर्भपात अवकाश की 30 दिवस तक की स्वीकृति हेतु 07 दिवस एवं स्वीकृत अधिकारी के रूप में प्रधानाचार्य अथवा प्रधानाध्यापक को रखा जाए। प्रान्तीय महामन्त्री ने आशा व्यक्त किया है कि शिक्षा निदेशक डॉ महेन्द्र देव मूल संघ के इन सुझावों पर सहानुभूतिपूर्वक निर्णय लेंगे।

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