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विद्यालयों के संचालन समय में आवश्यक परिवर्तन का निर्णय लिया गया है.

अमित बाछुका गिरिडीह झारखंड

 

 

 

*राज्य में लगातार बढ़ती गर्मी एवं विद्यार्थियों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव को ध्यान में रखते हुए झारखण्ड सरकार द्वारा विद्यालयों के संचालन समय में आवश्यक परिवर्तन का निर्णय लिया गया है.*

 

*जिला दंडाधिकारी-सह-उपायुक्त, श्री रामनिवास यादव द्वारा जिले के सभी विद्यालयों हेतु संशोधित समय सारणी लागू करने का आदेश जारी किया गया है.*

 

*गिरिडीह,:-* राज्य में लगातार बढ़ती गर्मी एवं विद्यार्थियों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव को ध्यान में रखते हुए स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा विद्यालयों के संचालन समय में आवश्यक परिवर्तन का निर्णय लिया गया है। इसी क्रम में राज्य सरकार के निर्देशों के आलोक में जिला दंडाधिकारी-सह-उपायुक्त, श्री रामनिवास यादव द्वारा जिले के सभी विद्यालयों हेतु संशोधित समय सारणी लागू करने का आदेश जारी किया गया है। जारी आदेश के अनुसार जिले में संचालित सभी कोटि के सरकारी, गैर-सरकारी सहायता प्राप्त/गैर सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक सहित) एवं निजी विद्यालयों में कक्षा के.जी. से कक्षा 8 तक की कक्षाएं प्रातः 07:00 बजे से 11:30 बजे तक संचालित की जाएंगी। वहीं कक्षा 9 से कक्षा 12 तक की कक्षाएं प्रातः 07:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक संचालित होंगी।

इसके अतिरिक्त सभी सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों को निर्देशित किया गया है कि वे निर्धारित शैक्षणिक अवधि के पश्चात शेष समय, अर्थात प्रातः 07:00 बजे से अपराह्न 01:00 बजे तक विद्यालय में उपस्थित रहकर गैर-शैक्षणिक कार्यों का निष्पादन सुनिश्चित करेंगे।

 

उपायुक्त ने स्पष्ट रूप से निर्देश दिया है कि सभी विद्यालय प्रबंधन इस आदेश का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करें, ताकि विद्यार्थियों को अत्यधिक गर्मी से राहत प्रदान की जा सके तथा उनकी स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित हो। उन्होंने अभिभावकों से भी अपील की है कि वे बच्चों को निर्धारित समयानुसार विद्यालय भेजें तथा गर्मी से बचाव हेतु आवश्यक सावधानियां अपनाएं।

यह आदेश दिनांक 21 अप्रैल 2026 से प्रभावी होगा तथा अगले आदेश तक लागू रहेगा।

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