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राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत दिव्यांग पेंशन की धनराशि दो अलग-अलग किश्तों में होगी प्राप्त, रिपोर्ट राम रतन वाल्मीक

*राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत दिव्यांग पेंशन की धनराशि दो अलग-अलग किश्तों में होगी प्राप्त*

*केंद्र सरकार के ₹900 एवं राज्य सरकार के ₹2,100 की धनराशि लाभार्थियों के बैंक खातों में अलग-अलग समय पर हो सकती है प्राप्त*

 

*एटा, 30 अक्टूबर 2026 (सू0वि0)।* जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी रोहित कुमार ने जनपद के समस्त दिव्यांग पेंशन लाभार्थियों को सूचित किया है कि भारत सरकार के निर्देशों के क्रम में वित्तीय वर्ष 2026-27 से राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) के अंतर्गत संचालित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना की धनराशि का भुगतान एसएनए स्पर्श (SNA SPARSH) पोर्टल के माध्यम से किया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि नई भुगतान व्यवस्था के अंतर्गत दिव्यांग पेंशन की धनराशि केंद्र एवं राज्य सरकार के अंश के रूप में अलग-अलग प्राप्त होगी। योजना के तहत भारत सरकार की ओर से ₹300 प्रतिमाह तथा उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से ₹700 प्रतिमाह प्रति लाभार्थी की दर से धनराशि निर्धारित है।

उक्त व्यवस्था के अंतर्गत प्रथम त्रैमासिक किश्त में केंद्र सरकार के अंश की धनराशि ₹900 तथा राज्य सरकार के अंश की धनराशि ₹2,100 का भुगतान अलग-अलग फाइलों के माध्यम से साइबर ट्रेजरी द्वारा प्रोसेस किया जा रहा है। इस कारण दोनों अंशों की धनराशि लाभार्थियों के बैंक खातों में अलग-अलग समय पर प्राप्त हो सकती है।

जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी ने जनपद के समस्त दिव्यांग पेंशन लाभार्थियों से अपील की है कि वे अपने बैंक खातों में धनराशि प्राप्त होने की स्थिति की नियमित रूप से जांच करते रहें। दोनों अंशों का भुगतान अलग-अलग समय पर होने की व्यवस्था के कारण किसी प्रकार की भ्रांति न रखें।

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