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दो उचित दर विक्रेता पर आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के अंतर्गत एफ आई आर दर्ज, रिपोर्ट नितिन तिवारी

*#एटा…*

*गरीबों के हक पर डाका डालने वालों पर प्रशासन का कड़ा प्रहार, विकास खंड जैथरा की ग्राम पंचायत गैसिंहपुर तथा विकास खंड अलीगंज की ग्राम पंचायत जटौराभान के उचित दर विक्रेता पर आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के अंतर्गत एफ आई आर दर्ज*

 

*जिलाधिकारी अरविन्द सिंह की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत दोषियों पर हुई एफ आई आर*

 

जनपद में गरीब एवं पात्र लाभार्थियों के खाद्यान्न पर किसी भी प्रकार की अनियमितता अथवा कालाबाजारी करने वालों के विरुद्ध जिलाधिकारी अरविन्द सिंह के आदेश पर प्रभावी कार्यवाही निरंतर जारी है। जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में भ्रष्टाचार, अनियमितता एवं गरीबों के अधिकारों का हनन किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा तथा दोषियों के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

इसी क्रम में विकास खंड जैथरा की ग्राम पंचायत गैसिंहपुर के उचित दर विक्रेता लालाराम पुत्र सुमेर सिंह तथा विकास खंड अलीगंज की ग्राम पंचायत जटौराभान के उचित दर विक्रेता ताराचंद्र उर्फ बन्टू सिंह के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों एवं जांच आख्या के आधार पर आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के अंतर्गत गंभीर अनियमितताएं पाए जाने पर जिलाधिकारी अरविन्द सिंह के आदेशानुसार पूर्ति निरीक्षक जैथरा, अलीगंज द्वारा संबंधित थाना में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई है।

जांच में पाया गया कि उचित दर विक्रेता द्वारा सरकारी खाद्यान्न के वितरण में अनियमितता बरती गई तथा स्टॉक एवं वितरण अभिलेखों में गंभीर विसंगतियां पाई गईं।

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