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गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत दो अभियुक्त 06 माह के लिए किए गए जिला बदर, रिपोर्ट अनिल सोलंकी

*गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत दो अभियुक्त 06 माह के लिए किए गए जिला बदर*

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*अराजक एवं कानून व्यवस्था बिगाड़ने वाले तत्वों पर प्रशासन की सख्त कार्रवाई जारी*

 

*अपराधियों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति पर होगी निरंतर कार्यवाही*

 

एटा,01, सितम्बर 2026 । जनपद में कानून व्यवस्था सुदृढ़ बनाए रखने तथा समाज में भय एवं आतंक का वातावरण उत्पन्न करने वाले असामाजिक तत्वों के विरुद्ध जिलाधिकारी अरविन्द सिंह के निर्देशन में प्रभावी कार्यवाही लगातार जारी है। जिलाधिकारी द्वारा अधीनस्थ अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि कानून के साथ खिलवाड़ करने वाले एवं समाज की शांति व्यवस्था भंग करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर एवं प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

इसी क्रम में अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) न्यायालय, एटा द्वारा उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम-1970 (यथा संशोधित) के अंतर्गत पारित आदेश के अनुसार जनपद के दो अभियुक्तों को 06 माह के लिए जिला बदर किया गया है।जिला बदर किए गए अभियुक्तों में अभिषेक पुत्र उदयवीर सिंह निवासी नगला पोता थाना कोतवाली नगर तथा मंतोष उर्फ भैरो पुत्र वीरेंद्र गुप्ता निवासी नई बस्ती बारह बीघा, थाना कोतवाली नगर हैं।

जिलाधिकारी अरविन्द सिंह ने कहा कि जनपद में कानून का राज स्थापित करना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। समाज में भय का वातावरण उत्पन्न करने वाले, कानून का पालन न करने वाले तथा शांति एवं सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास करने वाले असामाजिक तत्वों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कठोर कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी परिस्थिति में ऐसे तत्वों को समाज में खुला नहीं छोड़ा जाएगा तथा कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों के विरुद्ध विधिक नियमानुसार सख्त से सख्त कार्यवाही लगातार सुनिश्चित की जाएगी।

जिला प्रशासन ने आमजन से भी अपील की है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करें तथा किसी भी प्रकार की आपराधिक अथवा संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल संबंधित पुलिस अथवा प्रशासनिक अधिकारियों को उपलब्ध कराएं।जिला सूचना कार्यालय एटा 👆

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