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जनपद में संचालित समस्त होटल, लॉज, गेस्ट हाउस, धर्मशाला, मैरिज सेन्टर, ढाबा इत्यादि पंजीकरण अवश्य कराएं

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रिपोर्ट: निशा कांत शर्मा 

एटा। प्रभारी अधिकारी पर्यटन/सराय एवं सुख साधन/अपर जिलाधिकारी प्रशासन सत्य प्रकाश ने सूचित किया है कि सराय अधिनियम की धारा के अन्तर्गत जनपद में संचालित समस्त होटल, लॉज, गेस्ट हाउस, धर्मशाला, मैरिज सेन्टर, ढाबा इत्यादि का पंजीकरण जिलाधिकारी कार्यालय में होना शत-प्रतिशत अनिवार्य है। जिसके लिए समस्त होटल, लॉज, गेस्ट हाउस, धर्मशाला, मैरिज सेन्टर ढाबा इत्यादि के स्वामी द्वारा आवेदन पत्र इस कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।

उन्होंने कहा कि जिले के समस्त होटल, लॉज, गेस्ट हाउस, धर्मशाला , मैरिज सेन्टर ढाबा इत्यादि के स्वामी द्वारा आवेदन पत्र के साथ संलग्न करने हेतु आवश्यक प्रपत्र के सम्बन्ध में चाही गयी समस्त सूचना कलक्ट्रेट परिसर स्थित नजारत अनुभाग में लगे सूचना पट से प्राप्त कर सकते हैं एवं आवेदन की सारी औपचारिकताएँ पूर्ण कर *संयुक्त कार्यालय में विविध लिपिक* के समक्ष आवेदन पत्र पूर्ण कर प्रस्तुत करते हुए अपने होटल, लॉज, गेस्ट हाउस, धर्मशाला, मैरिज सेन्टर, ढाबा इत्यादि के पंजीकरण की कार्यवाही करायेंगे।

एडीएम ने निर्देश दिए कि इस सम्बन्ध में पूर्व में भी जनपद में प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित की जा चुकी है, किन्तु इसके बावजूद भी जनपद में संचालित हो रहे समस्त होटल, लॉज, गेस्ट हाउस, धर्मशाला, मैरिज सेन्टर, ढाबा इत्यादि के स्वामियों द्वारा अभी तक पंजीकरण नहीं कराया है। अपंजीकृत होटल, लॉज, गेस्ट हाउस, धर्मशाला, मैरिज सेन्टर, ढाबा इत्यादि के लिए अन्तिम बार विज्ञाप्ति जारी की जा रही है। यदि एक माह के भीतर पंजीकरण सम्बन्धी कार्यवाही उपरोक्त द्वारा अमल में नहीं लायी जायेगी तो सम्बन्धित के अपंजीकृत होटल, लॉज, गेस्ट हाउस, धर्मशाला, मैरिज सेन्टर , ढाबा इत्यादि को सीज़ किये जाने सम्बन्धी विरूद्ध विधिक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। अतः जनपद में संचालित समस्त होटल, लॉज, गेस्ट हाउस, धर्मशाला, मैरिज सेन्टर, ढाबा इत्यादि को तत्काल इस कार्यालय में पंजीकृत कराने हेतु सूचित हों।

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