*वृद्धावस्था पेंशन से बुजुर्गों को मिला आर्थिक संबल, एटा के 49,704 वृद्धजनों को मिल रहा योजना का लाभ*
*डीबीटी के माध्यम से लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे भेजी जा रही पेंशन, पारदर्शी व्यवस्था से बुजुर्गों को राहत*
*वित्तीय वर्ष 2025-26 में 3,466 नए पेंशनधारकों के आवेदन स्वीकृत*
*एटा 06 नवम्बर 2026(सू0वि0)।* उम्र के इस पड़ाव पर जब आमदनी के साधन सीमित हो जाते हैं और दैनिक जरूरतों को पूरा करना चुनौतीपूर्ण होने लगता है, ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार की राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना बुजुर्गों के लिए आर्थिक संबल बन रही है। समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित इस योजना के माध्यम से पात्र वृद्धजनों को नियमित आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे वे अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ सम्मानपूर्वक जीवनयापन कर सकें।
समाज कल्याण विभाग से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2025-26 में जनपद एटा के कुल 49,704 वृद्धजनों को राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ प्रदान किया गया है। वहीं, पात्र बुजुर्गों को योजना से जोड़ने के लिए किए जा रहे प्रयासों के तहत 3,466 नए आवेदन स्वीकृत किए गए हैं। इससे अधिक से अधिक जरूरतमंद वृद्धजनों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने में मदद मिली है।
योजना के अंतर्गत पेंशन की धनराशि डीबीटी (प्रत्यक्ष लाभ अंतरण) के माध्यम से लाभार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खातों में सीधे हस्तांतरित की जा रही है। इससे पेंशन वितरण व्यवस्था में पारदर्शिता सुनिश्चित होने के साथ बिचौलियों की भूमिका समाप्त हुई है। पेंशन की धनराशि बुजुर्गों को दवाइयों, दैनिक आवश्यकताओं एवं अन्य जरूरी खर्चों को पूरा करने में मददगार साबित हो रही है।
समाज कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) असीम अरुण ने कहा कि प्रदेश सरकार प्रत्येक पात्र बुजुर्ग को आर्थिक एवं सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। डीबीटी के माध्यम से सीधे बैंक खातों में पेंशन भेजकर यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि योजना का लाभ पारदर्शी तरीके से प्रत्येक पात्र लाभार्थी तक पहुंचे और वृद्धजन सम्मानपूर्वक जीवनयापन कर सकें।
जिला समाज कल्याण अधिकारी सत्यम त्रिपाठी ने बताया कि जनपद में राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के प्रभावी क्रियान्वयन एवं पात्र वृद्धजनों को योजना से लाभान्वित करने के लिए विभाग द्वारा निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। पात्र वृद्धजन योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आवेदन कर सकते हैं।















