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आगरा खण्ड स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के द्विवार्षिक निर्वाचन में मतदान के समय पहचान-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य, रिपोर्ट अनिल सोलंकी

*आगरा खण्ड स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के द्विवार्षिक निर्वाचन में मतदान के समय पहचान-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य*

 

*एटा, 08 अक्टूबर 2026 (सू0वि0)।* भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश विधान परिषद के आगरा खण्ड स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के द्विवार्षिक निर्वाचन-2026 के लिए 23 अक्टूबर 2026 को मतदान कराया जाएगा। मतदान के दौरान प्रतिरूपण (फर्जी मतदान) को रोकने के दृष्टिगत मतदाताओं की पहचान सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी/अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) अजय नारायण सिंह ने बताया कि जिन मतदाताओं को फोटोयुक्त मतदाता पहचान पत्र (EPIC) जारी किया गया है, उन्हें मतदान से पूर्व अपनी पहचान सिद्ध करने के लिए मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

उन्होंने बताया कि यदि कोई निर्वाचक अपना मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाता है, तो पहचान स्थापित करने के लिए निम्नलिखित वैकल्पिक दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत कर सकता है- आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, राज्य/केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्थानीय निकायों अथवा अन्य निजी औद्योगिक घरानों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी सेवा पहचान-पत्र तथा सांसदों/विधायकों/पार्षदों को जारी सरकारी पहचान-पत्र, शैक्षिक संस्थाओं द्वारा जारी सेवा पहचान-पत्र, जिसमें संबंधित शिक्षक/स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक नियोजित हो, विश्वविद्यालय द्वारा जारी डिग्री/डिप्लोमा का मूल प्रमाण-पत्र, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता संबंधी मूल प्रमाण-पत्र। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी यूनिक डिसेबिलिटी आईडी (UDID) कार्ड।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने जनपद के संबंधित निर्वाचकों से अपील की है कि वे 23 अक्टूबर 2026 को मतदान के समय अपनी पहचान सिद्ध करने के लिए मतदाता फोटो पहचान पत्र अथवा निर्धारित वैकल्पिक पहचान दस्तावेज में से कोई एक साथ लेकर अवश्य आएं, जिससे मतदान प्रक्रिया सुचारु रूप से संपन्न हो सके।

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