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अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी राशन कार्डधारकों को 06 से 30 नवम्बर तक मिलेगा निःशुल्क खाद्यान्न, रिपोर्ट डॉ कृपाल सिंह मानव

*अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी राशन कार्डधारकों को 06 से 30 नवम्बर तक मिलेगा निःशुल्क खाद्यान्न*

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*अन्त्योदय कार्डधारकों को 35 किग्रा0 एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को प्रति यूनिट 05 किग्रा0 खाद्यान्न का होगा वितरण*

 

*एटा, 05 नवम्बर 2026 (सू0वि0)।* जिला पूर्ति अधिकारी कमलेश कुमार गुप्ता ने बताया है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत आच्छादित समस्त अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी राशन कार्डधारकों को माह नवम्बर 2026 के सापेक्ष आवंटित खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण दिनांक 06 नवम्बर से 30 नवम्बर 2026 तक उचित दर दुकानों के माध्यम से कराया जाएगा। खाद्यान्न वितरण प्रातः 08 बजे से दोपहर 12 बजे तक तथा दोपहर 02 बजे से सायं 06 बजे तक किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि अन्त्योदय योजना के कार्डधारकों को प्रति कार्ड 21 किग्रा0 गेहूँ एवं 14 किग्रा0 चावल, कुल 35 किग्रा0 खाद्यान्न तथा पात्र गृहस्थी योजना के कार्डधारकों को प्रति यूनिट 03 किग्रा0 गेहूँ एवं 02 किग्रा0 चावल, कुल 05 किग्रा0 खाद्यान्न निःशुल्क वितरित किया जाएगा।

उन्होंने अवगत कराया कि केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत आच्छादित अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को दिनांक 01 जनवरी 2024 से आगामी पांच वर्ष तक निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराए जाने का निर्णय लिया गया है। योजना के अन्तर्गत खाद्यान्न वितरण का सम्पूर्ण व्ययभार भारत सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों को पोर्टेबिलिटी के माध्यम से भी खाद्यान्न प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध रहेगी। उचित दर विक्रेता अपने उपलब्ध स्टॉक की सीमा तक पोर्टेबिलिटी ट्रांजेक्शन कर सकेंगे।

जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि जिलाधिकारी के आदेश के क्रम में उचित दर दुकानवार नोडल अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है, जिनकी निगरानी में निःशुल्क खाद्यान्न का वितरण कराया जाएगा। वितरण अवधि में जिन कार्डधारकों के अंगूठे अथवा अंगुली का निशान ई-पॉस मशीन में मैच नहीं हो पाता है, उन्हें वितरण की अन्तिम तिथि 30 नवम्बर 2026 को मोबाइल ओटीपी सत्यापन के माध्यम से खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा।

उन्होंने बताया कि खाद्यान्न वितरण से संबंधित किसी भी समस्या अथवा जानकारी के लिए विकास खण्ड अलीगंज के पूर्ति निरीक्षक मोबाइल नम्बर 8709430838, जैथरा 7310891692, जलेसर 7455891174, अवागढ़ 8808680198, मारहरा एवं नगर क्षेत्र एटा 8077075872, निधौलीकलां 9897032538, सकीट 9412709678 तथा विकास खण्ड शीतलपुर के लिए क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी मोबाइल नम्बर 7251910000 पर संपर्क कर जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

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