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हाई कोर्ट में नकाब से चेहरा ढककर आई मुस्लिम महिला वकील

हाई कोर्ट में नकाब से चेहरा ढककर आई मुस्लिम महिला वकील

जज ने हटाने को कहा तो बोली- ये मेरा मौलिक अधिकार: जानिए फिर क्या हुआ, क्या कहते हैं नियम

 

जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख हाई कोर्ट ने बहस के दौरान चेहरा दिखाने से इनकार करने वाली महिला वकील सैयद ऐनैन कादरी की बात नहीं सुनी।

जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख हाई कोर्ट ने हिजाब पहनी एक महिला वकील की बात सुनने से इनकार कर दिया।

 

महिला वकील ने अपना चेहरा ढक रखा था। जब जज ने महिला वकील से अपना चेहरा दिखाने को कहा तो उस महिला वकील ने चेहरा दिखाने से इनकार कर दिया। जज ने कहा कि कोई भी महिला वकील अपना चेहरा ढक कर अदालत में बहस नहीं कर सकती।

 

बाद में नियम टटोले गए , जिनमें कहा गया है कि किसी भी कोर्ट में कोई भी वकील केवल ड्रेसकोड में बहस कर सकता है । हिजाब उसमें शामिल नहीं है ।

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