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अवशेष कृषकों की फार्मर रजिस्ट्री व ई-खसरा पड़ताल में तेजी लाकर समयबद्ध पूर्ण करें—जिलाधिकारी, रिपोर्ट नितिन तिवारी

*अवशेष कृषकों की फार्मर रजिस्ट्री व ई-खसरा पड़ताल में तेजी लाकर समयबद्ध पूर्ण करें—जिलाधिकारी*

एटा, 30 अप्रैल 2026 (सू0वि0)। जिलाधिकारी के निर्देशन में एग्री स्टेट योजना अंतर्गत फार्मर रजिस्ट्री से सभी किसानों को आच्छादित करने एवं ई-खसरा पड़ताल के संबंध में कलेक्ट्रेट स्थित एनआईसी सभागार में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में सभी तहसील, ब्लॉक एवं कृषि विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि एग्रीस्टेक पोर्टल के आधार पर वंचित किसानों की पहचान कर शीघ्रता से उनकी फार्मर रजिस्ट्री पूर्ण कराई जाए।

जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि कृषि विभाग के एटीएम, बीटीएम, प्राविधिक सहायक, राजस्व विभाग के लेखपाल, ग्राम विकास एवं पंचायती राज विभाग के पंचायत सहायक तथा रोजगार सेवक समन्वय स्थापित कर अभियान को गति दें, जिससे जनपद की रैंकिंग में सुधार हो सके, उन्होंने कहा कि फार्मर रजिस्ट्री के दौरान किसानों की समस्त भूमि खाता संख्या का सही मैपिंग सुनिश्चित की जाए, ताकि उन्हें भविष्य में विभिन्न योजनाओं का पूर्ण लाभ प्राप्त हो सके।

बैठक में उप निदेशक कृषि द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद में अब तक लगभग 2.40 लाख कृषकों की फार्मर रजिस्ट्री पूर्ण की जा चुकी है। किसानों से अपील की गई कि वे जन सेवा केंद्रों पर जाकर शीघ्र अपनी रजिस्ट्री कराएं, अन्यथा बीज, उर्वरक एवं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जैसी योजनाओं के लाभ से वंचित होना पड़ सकता है।

ई-खसरा पड़ताल का कार्य 1 मई से प्रारंभ होकर 31 मई तक पूर्ण किया जाएगा। इसके लिए आवश्यकतानुसार प्राइवेट सर्वेयरों की सेवाएं भी ली जाएंगी, जिससे कार्य समयबद्ध तरीके से पूर्ण हो सके।

जिलाधिकारी के द्वारा दिए गए निर्देशानुसार उप निदेशक कृषि ने उर्वरक विक्रेताओं को निर्देशित किया है कि 1 मई से केवल उन्हीं किसानों को उर्वरक उपलब्ध कराया जाए, जिनकी फार्मर रजिस्ट्री पूर्ण हो। विक्रेता उर्वरक वितरण के समय किसानों का आधार एवं खतौनी सत्यापन अवश्य करें तथा निर्धारित मानकों के अनुरूप ही उर्वरक बिक्री करें। साथ ही अपने प्रतिष्ठानों पर इस संबंध में सूचना प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।

निर्देशों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित उर्वरक विक्रेताओं/संस्थाओं के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करते हुए लाइसेंस निरस्तीकरण अथवा बिक्री पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। बैठक के दौरान मुख्य विकास अधिकारी राजेंद्र प्रसाद मिश्रा, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व लालता प्रसाद शाक्य, समस्त तहसीलदार,समस्त खंड विकास अधिकारी, एडीओ पंचायत आदि उपस्थित रहे।जिला सूचना कार्यालय एटा 👆

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