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थाना अहरौरा क्षेत्रान्तर्गत सीधे-साधे लोगो को प्रलोभन देकर धर्मान्तरण कराएं जाने सम्बन्धित अवैध रुप से निर्मित चर्च कराया गया ध्वस्त

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रिपोर्ट: निशा कांत शर्मा 
मिर्जापुर। थाना अहरौरा क्षेत्रान्तर्गत सीधे-साधे लोगो को प्रलोभन देकर धर्मान्तरण कराएं जाने सम्बन्धित अवैध रुप से निर्मित चर्च कराया गया ध्वस्त
थाना अहरौरा क्षेत्र में वन विभाग की जमीन पर अवैध रूप से अतिक्रमण कर चर्च बना कर सीधे-साधे लोगों को प्रलोभन देकर धर्मान्तरण कराएं जाने के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त हुई थी । जिसके सम्बन्ध में थाना अहरौरा पर i)मु0अ0सं0-243/2023 धारा 447 भादवि, ii)मु0अ0सं0-244/2023 धारा 447 भादवि व 5/26, 41/42 भारतीय वन अधिनियम iii) मु0अ0सं0-245/2023 धारा 447 भादवि व 5/26, 41/42 भारतीय वन अधिनियम पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी । जांच के क्रम में यह तथ्य प्रकाश में आया कि जिस जमीन पर चर्च बना हुआ है वह अवैध है जोकि वन विभाग की है । वन विभाग की जमीन को खाली करने हेतु उप जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय के द्वारा अवैध कब्जा धारक को वन अधिकारी के रिपोर्ट के आधार पर नोटिस जारी की गई थी जिसमें अवैध कब्जाधारी या उसका कोई प्रतिनिधि कार्यालय में उपस्थित नहीं हुआ । जिसे आज दिनांक 11.08.2024 को राजस्व, पुलिस प्रशासन एवं वन-विभाग की संयुक्त टीम द्वारा अवैध रूप से निर्मित चर्च को ध्वस्त कराते हुए नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की गई ।

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