*मा0 न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट के आदेश के अनुपालन में अवैध संपत्ति पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, गैंगस्टर एक्ट में 11 लाख रुपये की संपत्ति कुर्क*

एटा, 07 जून 2026 (सू0वि0)। जनपद में संगठित अपराध एवं समाज विरोधी तत्वों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत अपराध से अर्जित 11 लाख रुपये मूल्य की अचल संपत्ति को कुर्क कर दिया है।
मा0न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट एटा द्वारा उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 की धारा 14(1) के अंतर्गत पारित आदेश के अनुपालन में तहसील प्रशासन एवं पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने आज मौके पर पहुंचकर कुर्की की कार्रवाई संपन्न कराई।
उक्त संपत्ति अभियुक्त चन्दा पुत्र चिम्मन खां, निवासी मोहल्ला काजी, कस्बा सकीट, जनपद एटा द्वारा कथित रूप से संगठित अपराधों से अर्जित अवैध धन से खरीदी गई थी। जांच में संपत्ति क्रय हेतु किसी वैध आय स्रोत का प्रमाण न मिलने पर न्यायालय द्वारा कुर्की आदेश पारित किया गया था।
जिलाधिकारी अरविन्द सिंह ने कहा कि शासन की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। अपराध से अर्जित अवैध संपत्तियों को चिन्हित कर नियमानुसार कुर्क एवं जब्त करने की कार्रवाई आगे भी प्रभावी रूप से की जाती रहेगी, कुर्की की कार्यवाही के दौरान तहसीलदार सदर नीरज वार्ष्णेय, सीओ सकीट नीतिश गर्ग, नायब तहसीलदार शाश्वत अग्रवाल सहित अन्य संबंधित उपस्थित रहे।जिला सूचना कार्यालय एटा 👆









