WhatsApp Image 2026-08-14 at 8.40.49 P
WhatsApp Image 2026-08-14 at 8.40.49 PM
WhatsApp Image 2026-08-14 at 8.40.48 PM
WhatsApp Image 2026-08-14 at 8.40.51 P
WhatsApp Image 2026-08-14 at 8.40.51 PM
WhatsApp Image 2026-08-14 at 8.40.50
WhatsApp Image 2026-08-14 at 8.40.50 PM

समाज कल्याण विभाग द्वारा वृद्धावस्था पेंशन योजना में आयु प्रमाण संबंधी नियमों में संशोधन, रिपोर्ट सुलेखा राजेश चौधरी

*समाज कल्याण विभाग द्वारा वृद्धावस्था पेंशन योजना में आयु प्रमाण संबंधी नियमों में संशोधन*

 

*जनपद एटा 21 मई 2026*

 

जिला समाज कल्याण अधिकारी सत्यम त्रिपाठी ने अवगत कराया है कि समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत आवेदन प्रक्रिया में आयु प्रमाण से संबंधित नियमों में आंशिक संशोधन किया गया है।

उन्होंने बताया कि शासनादेश के अनुसार नगरीय क्षेत्र के आवेदकों के लिए आयु प्रमाण हेतु आवश्यक अभिलेखों में संशोधन किया गया है। अब नगरीय क्षेत्र के वृद्धावस्था पेंशन के आवेदक निम्नलिखित में से किसी एक अभिलेख को आयु प्रमाण के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं—राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड

इसके साथ ही, आवेदक को निर्धारित प्रारूप पर स्व-घोषणा पत्र देना अनिवार्य होगा, जिसमें यह उल्लेख करना होगा कि उनके पास हाईस्कूल स्तर का शैक्षिक प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है तथा उनके क्षेत्र में परिवार/कुटुम्ब रजिस्टर उपलब्ध नहीं है।

जिला समाज कल्याण अधिकारी ने यह भी स्पष्ट किया है कि ग्रामीण क्षेत्र के आवेदकों के लिए पूर्व निर्धारित व्यवस्था यथावत लागू रहेगी। ग्रामीण क्षेत्र के आवेदकों को आयु प्रमाण के रूप में परिवार/कुटुम्ब रजिस्टर की नकल अथवा जन्मतिथि अंकित शैक्षिक दस्तावेज अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। नगरीय क्षेत्र के लिए दी गई उपरोक्त 5 प्रकार के दस्तावेजों की छूट केवल नगरीय क्षेत्र के आवेदकों के लिए ही मान्य होगी।

समस्त पात्र आवेदकों से अपील की जाती है कि निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए आवेदन प्रक्रिया को पूर्ण करें, जिससे उन्हें योजना का लाभ समय से प्राप्त हो सके।

Leave a Comment